तीसरा खंबा

परित्याग के आधार पर विवाह विच्छेद की अर्जी प्रस्तुत कर सकते हैं।

alimonyसमस्या-

विनायकराव सोनी ने बिछुआ, छिन्दवाड़ा, मध्य प्रदेश से समस्या भेजी है कि-

मेरी पत्नी बिना कारणों से १०.१०.२०१३ से मुझे छोड़ कर अपने मायके में रह रही है। १४ माह का एक बेटा भी है। मैं उसे लाने भी गया, लेकिन वह मेरे साथ नहीं आयी और मुझे गाली गलौच कर वापस कर दिया। मैं जब भी उसे फोन करता हूँ समझाने का प्रयास करता हूँ वह मुझे खुब गलियाँ देती है जो कि मेरे फोन में रिकोड भी हैं। मैंने दाम्पत्य की पुनर्स्थापना हेतु धारा ९ हिन्दू विवाह अधिनियम का आवेदन भी १२.०३.२०१४ को न्यायालय मे पेश किया था लेकिन वह एक भी पेशी पर अदालत नहीं आई। मैंने केस वापस ले लिया है। क्या मैं तलाक का केस लगा सकता हूँ, इसके आधार क्या होंगे।

समाधान-

प ने दाम्पत्य की पुनर्स्थापना का आवेदन वापस ले कर गलती की है। यदि आप की पत्नी नहीं आ रही थी तो आप एक तरफा डिक्री करवा सकते थे और डिक्री की पालना करने के लिए नोटिस भेज सकते थे। यदि वह एक वर्ष तक नहीं आती तो आप इसी आधार पर विवाह विच्छेद की अर्जी दे सकते थे।

ब आप के पास एक आधार तो यह है कि आप की पत्नी एक वर्ष से बिना किसी आधार के आप से अलग रह रही है और उस ने आप को एक वर्ष से अधिक समय से खुद से अलग रख कर आप का परित्याग किया है। आप परित्याग के इसी आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आप को इस अर्जी को दाखिल करने के पहले किसी अच्छे वकील से संपर्क कर के उसे पूरी बात बतानी चाहिए। शायद वह आप से बातचीत के उपरान्त कुछ और भी आधारों की तलाश कर सके।

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