तीसरा खंबा

पहली और दूसरी पत्नी की सन्तानों में कोई भेद नहीं।

Hindu Successionसमस्या-

रीवा, मध्यप्रदेश से पृथ्वीराज सिंह चौहान ने पूछा है –

मेरे बब्बा जी के दो विवाह हुए थे। पहली पत्नी के दो लड़के ‘अ’ और ‘ब’ थे तथा दूसरी पत्नी के एक लड़का ‘स’ है। मैं जानना चाहता हूँ कि ‘स’ को 1/3 हिस्सा मिलेगा कि ½ हिस्सा मिलेगा¿

समाधान-

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार किसी भी हिन्दू पुरुष की पत्नी, संतानें और माँ प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होते हैं। ये सभी पुरुष की निर्वसीयती सम्पत्ति में बराबर के हिस्सेदार होते हैं।

प के प्रश्न में एक पेच है। उन्हों ने दूसरा विवाह पहली पत्नी के रहते किया था या उस की मृत्यु या विवाह विच्छेद के उपरान्त? क्यों कि इस से यह पता लगेगा कि दूसरा विवाह वैध था अथवा अवैध। यदि दूसरा विवाह अवैध था तो दूसरी पत्नी को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन यदि पहली पत्नी की मृत्यु हो गयी थी या उस से विवाह विच्छेद होने के उपरान्त दूसरा विवाह हुआ था तो दूसरी पत्नी बराबर की उत्तराधिकारी होगी। जहाँ तक संतानों का प्रश्न है दूसरा विवाह अवैध होने पर भी उस से उत्पन्न संतानें वैध हैं और वे उत्तराधिकारी होंगी। उत्तराधिकार का प्रश्न इस बात से तय होगा कि आप के बब्बा जी के देहान्त के समय कितने उत्तराधिकारी मौजूद थे। यदि दूसरा विवाह भी वैध था पहली पत्नी तो नहीं ही रही होंगी। माँ भी सम्भवतः न हों। वैसी स्थिति में केवल उन की दूसरी पत्नी और दोनों पत्नियों से उत्पन्न संतानें (पुत्रियों सहित) मौजूद हो सकती हैं। तब बब्बा जी की पत्नी और उन के (यदि पुत्रियाँ न हों तो दोनों पत्नियों से उत्पन्न तीनों पुत्र उन की संपत्ति के बराबर के हिस्सेदार होंगे। यदि पुत्रियाँ भी हुई तो उन के सहित बराबर के हिस्से होंगे। यदि दूसरी पत्नी की मृत्यु बब्बा जी के जीवन काल में हो गई हो तो फिर तीनों पुत्र बराबर के हिस्सेदार होंगे। यदि बब्बा जी के देहान्त के समय दूसरी पत्नी जीवित हुई तो चार हिस्से होंगे तथा दूसरी पत्नी के देहान्त के बाद उन के हिस्से का चौथाई हिस्सा उन के पुत्रों के हिस्से में जाएगा। इस तरह हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम दो पत्नियों के पुत्रों में कोई भेद नहीं करता।

प के प्रश्न में अन्य तथ्य नहीं है। यदि आप के बब्बा जी के देहान्त के समय उत्तराधिकारी केवल तीन लड़के ही थे (उन की कोई पत्नी या पुत्री जीवित नहीं थी) तो वे बराबर का हिस्सा प्राप्त करेंगे। इस तरह ‘स’ को भी बराबर का अर्थात 1/3 हिस्सा ही प्राप्त होगा।

Exit mobile version