तीसरा खंबा

पुत्रों द्वारा मकान से बेदखल करने को कहने पर माता घरेलू हिंसा अधिनियम में आवेदन करे।

young widowसमस्या-

श्रीमती ललिता कुँवर ने कैमूर भाबुआ बिहार से पूछा है-

 

मेरे दो वयस्क और विवाहित पुत्र हैं, मैं विधवा हूँ। मेरे दोनों पुत्रों के नाम से एक मकान है उस के अलावा किसी के नाम से कोई संपत्ति नहीं है। अब दोनों बेटे कहते हैं कि तुम इस मकान से निकल जाओ। उस मकान में मुझे हिस्सा मिल सकता है या नहीं?

 

समाधान-

प उस मकान में निवास कर रही हैं। मकान पुत्रों के नाम है इस कारण से आप उन से मकान के किसी हिस्से को आप के स्वामित्व में देने की मांग तो नहीं कर सकतीं। लेकिन यदि पुत्र आप को उस मकान से निकलने को कहते हैं या आप को परेशान करते हैं तो आप महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत आप आवेदन कर सकती हैं।इस आवेदन में आप अपने पुत्रों से आप के भरण पोषण के लिए मासिक खर्चे की मांग कर सकती हैं, मकान में निवास के लिए उपयुक्त परिसर दिलाए जाने की मांग कर सकती हैं तथा यह आदेश भी पारित करा सकती हैं कि आप के पुत्र आप के विरुद्ध किसी तरह की हिंसा न करें।

स आवेदन में आप अन्तरिम रूप से यह राहत मांग सकती हैं कि आप को उस घर से न निकाला जाए और जो हिस्सा आप के कब्जे में है उस से बेदखल न किया जाए।

 

 

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