तीसरा खंबा

प्रतिवादी को उस के नियोजक के माध्यम से समन की तामील कराई जा सकती है।

समस्या-law

अंकित गुप्ता ने बनीपार्क, जयपुर, राजस्थान से समस्या भेजी है कि-

मैंने अपने परिचित के जानकार वाले को १००,०००/- रूपये दिए थे, जिसका नाम पुष्पेन्द्र था। वह समय आने मुझे पैसे देने में आनाकानी कर रहा था। विवश होकर मुझे उस पर न्यायालय में वाद करना पड़ा। वह एक स्कूल में सरकारी कर्मचारी था, पर अब वह अपने निवास स्थल पर नहीं रहता है। वह वहाँ से मुझे बिना बताये कहीँ दूसरी जगह निकल गया है। समस्या यह है कि वह अपनी स्कूल में भी नहीं जाता, जिस से मैं उसे पकड़ सकूँ और समन की तामील करा सकूँ। वह सरकारी कर्मचारी है फिर भी कोर्ट मुझे ही तामील करवाने के लिए कह रहा है। बिना पते के मैं सम्मन तामील कैसे करवाऊँ। मुझे कुछ उपाय बताइये कि मैं उस सरकारी कर्मचारी का पता प्राप्त कर सकूँ।

समाधान-

प ने जिस के विरुद्ध दावा किया है उसे आप ही जानते हैं। आप को ही बताना होगा कि वह कौन व्यक्ति है जिस से आप को रुपए वापस लेने हैं। जब वह आप को ही नहीं मिल रहा है तो अदालत का तामील कराने वाला कर्मचारी भी उसे कहाँ से तलाश करेगा? इस कारण उस व्यक्ति का पता तो आप को ही मालूम करना पड़ेगा।

ह व्यक्ति जिस स्कूल में नौकरी करता था उस स्कूल में जा कर पता करिए कि वह अब भी नौकरी में है या नहीं। यदि नौकरी में है तो उस का पदस्थापन कहाँ है। यदि आप को उस के पदस्थापन का पता लग गया तो वहाँ जा कर आप उसे तलाश कर के तामील करवा सकते हैं।

दि आप को पूरा पता है कि वह किसी स्कूल में नौकरी करता है तो उस स्कूल के प्रधानाध्यापक के माध्यम से भी उसे समन की तामील कराई जा सकती है। इस के लिए आप न्यायालय को आवेदन कर सकते हैं कि प्रतिवादी जिस स्कूल में नौकरी करता है उस के प्रधानाध्यापक के माध्यम से उसे समन की तामील कराई जाए।

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