तीसरा खंबा

प्री-पेड से अनधिकृत कटौती अमानत में खयानत है।

consumercomplaintसमस्या-
मुम्बई, महाराष्ट्र से भूपेन्द्र सिंह ने पूछा है –

मेरे पिताजी आईडिया मोबाइल कंपनी, मुम्बई का एक नंबर इस्तेमाल करते हैं, जो कि मेरे भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है। मेरे पिताजी सिर्फ फ़ोन रिसीव करने और फ़ोन करना ही जानते हैं। कुछ दिन पहले मैंने उनका हैंडसेट देख रहा था तो मैंने पाया कि उनके नंबर पर फ़िल्मी पैक सर्विस एक्टिवेट थी जिसका प्रति सप्ताह १० रुपये कम्पनी द्वारा काटा जा रहा है। जबकि मेरे पिताजी ने ऐसा कोई सर्विस एक्टिवेट ही नहीं कराया है। जब मैंने कस्टमर केअर पर बात करने कि कोशिश कि तो कंपनी ने उल्टा हमारे ही ऊपर इल्जाम लगा दिया कि आपने ही सर्विस चालू किया है, कंपनी ने नहीं। जब मैंने और अधिक जानकारी मांगी तो सर्वर डाउन है ऐसा करके मेरी शिकायत को नहीं लिया और बाद में दोबारा फ़ोन करने के लिए कहा। जब मैंने दुबारा फ़ोन किया तो फिर से सर्वर डाउन है ऐसा करके मेरी शिकायत को नहीं लिया और बाद में दोबारा फ़ोन करने के लिए कहा।

मैं कंपनी के इस व्यवहार से काफी दुखी हूँ और ऐसा पहले भी हो चुका है।  मैं कंपनी के इस व्यवहार को अपने साथ धोखाधड़ी और ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट समझता हूँ।  मैं कंपनी के खिलाफ क्रिमिनल करवाई करना चाहता हूँ ताकि कंपनी को सबक मिले और दुबारा कोई कंपनी ऐसा न करे किसी ग्राहक के साथ।  कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि मुझे क्या करना चाहिए।

समाधान-

दि यह मोबाइल कनेक्शन प्रीपेड है तो आप से सहमति है कि इस तरह की अनधिकृत कटौती अमानत में खयानत है। क्यों कि प्रीपेड में आप के द्वारा रिचार्ज करायी गई राशि यूज करने तक कंपनी के पास आप की अमानत होती है। उस से अनधिकृत रूप से कटौती करना अमानत में खयानत है।

कंपनी जिस दिन से सर्विस एक्टीवेट करना कहती है उस दिन से अभी तक का सारा यूसेज डाटा आप कंपनी से प्राप्त कर लीजिए, कंपनी से लिखित में पूछिए कि आप के भाई के फोन नं. से कब उक्त सेवा चालू कराई गई थी। जब यह सब डाटा आप को लिखित में उपलब्ध हो जाए तो आप कंपनी के चेयरमेन, डायरेक्टर्स व सेक्रेटरी को नोटिस भेज सकते हैं कि आप के पास प्री-पेड नंबर है और आप एडवांस में कंपनी को पैसा जमा करवाते हैं जिस का बैलेंस कंपनी के पास ट्रस्ट के रूप में रहता है। उस ने प्रति सप्ताह यह रुपया काट कर अमानत में खयानत की है। अब तक जितनी राशि काटी गई है वह ब्याज व हर्जाने समेत 30 दिन में लौटाएँ। यदि 30 दिन में कंपनी कोई जवाब नहीं देती है तो आप के भाई पुलिस थाना में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएँ। यदि पुलिस थाना रिपोर्ट दर्ज करने में या कार्यवाही करने में आनाकानी करे तो आप के भाई सीधे न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं।

भारत के उद्योगपतियों ने एक कंजुमर कम्प्लेंट रिड्रेसल काउंसिल (इंडिया) बना रखी है। यह एक सेल्फ रेगुलेटरी संस्था है। इस की वेबसाइट पर शिकायत प्रपत्र मौजूद है। आप चाहें तो यहाँ भी कार्यवाही कर सकते हैं। इस के लिए आप इस यूआरएल (http://ccrc.in/index.php) वेबसाइट खोल सकते हैं और वहाँ सबमिट कम्प्लेंट पर क्लिक करने पर खुलने वाले पेज पर अपनी शिकायत पंजीकृत करवा सकते हैं।  इस के अतिरिक्त उपभोक्ता न्यायालय में भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

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