तीसरा खंबा

बँटवारा विलेख का पंजीकृत होना जरूरी, लेकिन बँटवारे के स्मरण पत्र का पंजीकरण जरूरी नहीं

partition of propertyसमस्या-
अमित ने इन्दौर, मध्यप्रदेश से पूछा है-

रिवार के मध्य किसी भी प्रकार कि पारिवारिक सदस्यो  के मध्य चल और अचल सम्पत्तियों का बटवारा कैसे हो? इस हेतु कौन सा लेख बनाया जाना आवश्यक है? और उस पर स्टाम्प ड्यूटी क्या होगी?

समाधान-

बँटवारा आपसी सहमति से किया जा सकता है। बँटवारे का विलेख लिखा जा सकता है जिसे आम भाषा में बँटवारानामा या विभाजन–पत्र कहा जाता है।  इस पर परिवार के सभी सदस्य़ों और साक्षीगण के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। इस का पंजीकृत होना भी जरूरी है।

दि विभाजन-पत्र  पंजीकृत नहीं है तो ऐसा विभाजन-पत्र किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता।

र प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क भिन्न भिन्न है। इस के लिए आप स्थानीय उपपंजीयक के कार्यालय से जानकारी कर सकते हैं कि आप के विभाजन पर कितनी स्टाम्प ड्यूटी और शुल्क देनी होगी।

दि विभाजन परिवार के सदस्यों के बीच मौखिक रूप से हो जाए और विभाजन के अनुसार सब सदस्य अपने अपने हिस्से पर काबिज हो जाएँ, तो पहले से आपसी सहमति से हो चुके विभाजन का स्मरण-पत्र लिखा जा कर परिवार के सभी सदस्यों और साक्षीगण के हस्ताक्षर करवा कर उसे नोटेरी पब्लिक के यहाँ सत्यापित कराया जा सकता है। विभाजन के ऐसे स्मरण पत्र का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। ऐसा विभाजन का स्मरण-पत्र न्यायालय के समक्ष साक्ष्य में भी ग्राह्य होगा।

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