तीसरा खंबा

बहिनों के हिस्से की भूमि पर उन के उत्तराधिकारियों का पूरा अधिकार है।

समस्या-

मण्‍डावा, जिला झुंझुनूं, राजस्‍थान से गोपाल सिंह चौहान ने पूछा है –

मारी एक गैर खातेदारी कृषि भूमि जो मण्‍डाव, जिला, झुंझुनूं, राजस्‍थान में लगभग 9 हैक्‍टेयर के लगभग है। उक्‍त भूमि मेरे पिताजी को विरासत में मिली है। मेरे दादाजी ने कोई वसीयत नहीं लिखी थी।  मेरे दादाजी के देहान्‍त के बाद मेरे पिताजी व मेरी दो बुआओं (मेरे पिताजी की बहिनों)  के नाम उक्‍त कृषि भूमि में दर्ज हैं।   मेरे पिताजी व मेरी दोनों बुआओं का देहान्‍त हो चुका है। अत: हम सभी भाई बहिनों ने अपना नाम दर्ज करवा दिया है।  परन्‍तु मेरी दोनो बुआओं के नाम अब भी इस भूमि खाते में दर्ज हैं और मेरी बुआओं के वारिस अपने हक की मांग कर बेचान करने का विचार कर रहे हैं।  क्‍या मेरे बुआओं के वारिस उक्‍त कृषि भूमि में अपना हक रखते हैं? जबकि  मेरे पिताजी द्वारा समय समय पर भात, छुछक व वक्‍त समय आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है।

समाधान-

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम एवं राजस्थान टीनेंसी एक्ट के अनुसार आप की बुआओं के हिस्से की कृषि भूमि में उन के उत्तराधिकारियों का अधिकार है। आप के पिता जी के उत्तराधिकारी यदि चाहें तो खाते का विभाजन करवा कर अपना हिस्सा अलग कर सकते हैं। यदि आप के पिता के और बुआओं के उत्तराधिकारी चाहें तो पूरी भूमि को विक्रय कर के उस का धन आपस में बाँट सकते हैं। एक विकल्प यह है कि आप के पिता जी के उत्तराधिकारी भूमि में बुआओं के हिस्से की कीमत उन के उत्तराधिकारियों को अदा कर के खरीद लें और उन से अपने हक में हकत्याग विलेख (Release Deed) निष्पादित करवा कर उसे उप पंजीयक के यहाँ पंजीकृत करवा लें तथा उस के आधार पर उन के हिस्से की भूमि का नामान्तरण अपने नाम करवा लें। इस तरह आप के पिता जी के उत्तराधिकारी पूरी भूमि का स्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं।

स के अतिरिक्त यह विकल्प भी मौजूद है कि आप की बुआ के उत्तराधिकारी भूमि में उन के हिस्से को किसी को भी विक्रय कर दें। खरीददार इस तरह आप के पिता जी के उत्तराधिकारियों के साथ संयुक्त स्वामी हो जाएंगे। जब भी क्रेता चाहेंगे तब विभाजन करवा कर अपना हिस्सा प्राप्त कर लेंगे।

प का यह कहना कि पिताजी द्वारा समय समय पर भात, छुछक व वक्‍त समय आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है। इस कानून पर कोई प्रभाव नहीं रखता। आप यह सोचें कि आप के पिता जी और उन के उत्तराधिकारी आज तक आप की बुआओं के हिस्से की जमीन पर खेती कर के उस का लाभ प्राप्त करते थे और आप के पिताजी द्वारा समय समय पर भात, छुछक व वक्‍त समय आर्थिक सहायता करने में खर्च की गई राशि बुआओं के हिस्से की जमीन पर खेती करने के बदले उस के मुनाफे की राशि से ही निकाली गई है। जमीन पर तो अभी भी उन का हक बना हुआ है।

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