समस्या-
मेरे पिताजी ने दुकान किराए पर दी थी। जिसे किराएदार ने किसी और को आगे किराए पर दे दिया। हम ने दुकान तो कोर्ट केस कर के खाली करवा ली। लेकिन उस दुकान पर बिजली का बिल बकाया था। जिस का हमें कुर्की का नोटिस आ रहा है। बिजली कंपनी कहती है कि ये आप को भुगतान करना है। आप बताएँ कि हम क्या कर सकते हैं?
-गुरविंदर सिंह, कोटा, राजस्थान
समाधान-
यदि स्थिति ऐसी ही है कि आप की दुकान में कनेक्शन आप के नाम था तो बिजली कंपनी ने कनेक्शन आप को दिया था और बिजली कंपनी की संविदा आप के साथ थी। ऐसी स्थिति में बिजली कंपनी आप के किराएदार को नहीं जानती थी। वह तो आप को ही बिजली सप्लाई कर रही थी। उस कनेक्शन के बिलों के भुगतान की जिम्मेदारी भी आप की ही थी, आप को बिजली की बकाया राशि का भुगतान करना ही होगा। आप उस भुगतान की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते।
लेकिन यदि बिजली का कनेक्शन आप के नाम न हो कर किराएदार के नाम था तो फिर बिजली कंपनी आप से बिजली के बकाया की राशि का भुगतान नहीं मांग सकती। क्यों कि बिजली सप्लाई की संविदा किराएदार के साथ थी और बिजली के बकाया बिलों का भुगतान किराएदार ही करेगा। आप पर उस का कोई दायित्व नहीं है। आप उस दुकान में नया कनेक्शन ले सकते हैं। यदि बिजली कंपनी नया कनेक्शन देने से इन्कार करती है तो इस के लिए न्यायालय से आदेश प्राप्त किया जा सकता है। आप ने किराएदार के विरुद्ध दुकान को खाली कराने का मुकदमा जीता है और दुकान खाली कराई है। इस काम के लिए आप ने अवश्य ही किसी वकील की सेवाएँ प्राप्त की होंगी। आप को उन्हीं वकील से इस मामले में सलाह करनी चाहिए।