तीसरा खंबा

भरण पोषण राशि की वसूली के लिए अदालत पेंशन को अटैच करने का आदेश दे सकती है

 धर्मेन्द्र कुमार ने पूछा है –
मेरी माँ की उम्र साठ वर्ष है, उन का भरण-पोषण का मुकदमा परिवार न्यायालय में चल रहा है। मेरे पिताजी रेलवे के सेवा निवृत्त कर्मचारी हैं, उन की पेंशन का विभाजन 50% के हिसाब से किस प्रकार होगा? क्या यह कोर्ट से होगा या रेलवे विभाग से विभाजित हो कर खाते में जमा होगा?
 उत्तर – 

धर्मेंन्द्र जी,

प ने यह नहीं बताया कि मुकदमा किस धारा के अंतर्गत चल रहा है और उस की स्थिति क्या है? मेरा अनुमान है कि आप की माता जी ने धारा 125 दं.प्र.संहिता के अंतर्गत आवेदन किया होगा। सब से पहले तो न्यायालय यह निर्धारित करेगा कि आप की माता जी को आप के पिता जी से कितनी राशि प्रतिमाह भरण पोषण के रूप में प्राप्त होनी चाहिए। इस आदेश के उपरांत यदि आप के पिता जी भरण-पोषण की राशि अदा नहीं करते हैं तो उस की वसूली के लिए धारा 125(3) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इस वसूली आवेदन पर न्यायालय रेलवे के पेंशन भुगतान अधिकारी को दं.प्र.संहिता की धारा 421 के अंतर्गत यह वारंट भेज सकता है कि वह आप के पिता की पेंशन से भरण-पोषण की निर्धारित राशि प्रतिमाह कटौती कर के आप की माता जी के खाते में जमा करे। 
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