तीसरा खंबा

भाई आश्रित के रूप में परिभाषित नहीं, उसे अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती

समस्या-

घनश्याम मीणा ने ग्राम परली बड़ तहसील सिकराई जिला दौसा राजस्थान से पूछा है-

मेरा  भाई राजस्थान रोडवेज का कर्मचारी था जो अविवाहित था जिनकी सेवा काल के दौरान मृत्यु हो गई
अब हम परिवार में माता-पिता 2 अविवाहित भाई एवं एक विवाहिता भाई है जो सरकारी सेवा में है क्या अविवाहित भाई को अनुकम्पा नियुक्ति मिली सकती है

सबसे पहली बात यह समझ लें कि अनुकम्पा नियुक्ति किसी तरह का अधिकार नहीं है।

समाधान-

दूसरी बात है कि अनुकम्पा नियुक्ति केवल नियमों के अनुसार दी जा सकती है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मृत कर्मचारियों के आश्रितों के लिए जो अनुकम्पा नियुक्ति विनियम 2010 हैं उनमें केवल आश्रितों को ही नियुक्ति दी जा सकती है।

इन अनुकम्पा नियुक्ति नियमों के अनुसार केवल मृत कर्मचारी के पति, पत्नी, पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री तथा मृतक के जीवनकाल में वैध रूप से दत्तक ग्रहण किए गए दत्तक पुत्र जो कि कर्मचारी की मृत्यु के समय पूर्ण रूप से मृत कर्मचारी पर आश्रित थे वही आश्रित माने गए हैं और केवल उन्हें ही अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकती है।

यह भी नियम है कि आश्रितों में से कोई पहले से सरकारी या अर्ध-सरकारी नौकरी में न हो। यदि कोई आश्रित इस तरह की नौकरी में हुआ तो किसी को भी अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी जा सकती।

आप मृत कर्मचारी के भाई के लिए नियुक्ति चाहते हैं। वह आश्रितों की श्रेणी में नहीं आता। यदि भाई आश्रितों की श्रेणी में हो तो भी एक भाई पहले सरकारी नौकरी में है इस कारण भी इस मामले में नौकरी नहीं मिल सकती। आप बेकार परेशान न हों। इस मामले में किसी को अनुकम्पा नियुक्ति दिया जाना संभव नहीं है।  

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