तीसरा खंबा

भूखण्ड क्रय करने के पहले क्या करें?

 राँची झारखण्ड  से रवि पूछते हैं –

मैं नगरीय क्षेत्र में भूखण्ड खरीदने हेतु संपूर्ण प्रक्रिया जानना चाहता हूँ, जिस से मैं सुरक्षित भूखण्ड खरीद सकूँ।

 उत्तर-

रवि जी,

गरीय क्षेत्र में किसी भी भूखंड को खरीदने के लिए सब से पहले उस भूखंड के स्वामित्व के दस्तावेजों की अच्छी तरह पड़ताल करनी चाहिए।  सब से पहले यह देखना चाहिए कि जो भूखंड आप खरीद रहे हैं वह आवासीय है या नहीं। यदि आप का प्रयोजन उस भूखंड का व्यवसायिक उपयोग करने का है तो वह व्यवसायिक श्रेणी का है अथवा नहीं। यदि भूखंड उसी श्रेणी का है जिस प्रयोजन के लिए आप उसे खरीद रहे हैं तो फिर यह देखें कि भूखंड का स्वामित्व उसी व्यक्ति का है या नहीं जो आप को वह भूखंड विक्रय करना चाहता है। यदि भूखंड एक से अधिक व्यक्तियों के नाम हो तो यह पड़ताल कर लेनी चाहिए कि सभी उस भूखंड को विक्रय करने को सहमत हैं अथवा नहीं। 
स के बाद आप को यह देखना चाहिए कि उक्त भूखंड पर विक्रेता का स्वामित्व फ्री-होल्ड का है अथवा लीज होल्ड का। फ्री-होल्ड से यहाँ तात्पर्य है कि उस भूखंड पर उस के स्वामी का पूर्ण स्वामित्व है। आज कल फ्री-होल्ड के रिक्त भूखंड मिल पाना असंभव सा है, क्यों कि पिछले तीस वर्षों से सरकार ने जिस नई भूमि को विकसित कर के नगर विकास न्यासों/प्राधिकरणों और नगर निगमों/ परिषदों/ पालिकाओं के माध्यम से आवंटित किया है वे सभी लीज होल्ड के भूखंड हैं। जिन का आरंभ में सरकारी एजेंसी से प्राप्त करने वाले आवंटी से एक मुश्त प्रीमियम वसूल किया जाता है और प्रत्येक वर्ष लीज रेंट/ नगरीय कर प्राप्त किया जाता है। इस तरह के भूखंड 30 से 99 वर्ष तक की लीज पर आवंटित किए जाते हैं। यदि भूखंड फ्री-होल्ड का है तो ऐसे भूखंड को विक्रय करने के लिए किसी भी सरकारी विभाग से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जितने भी लीज होल्ड के भूखंड हैं उन्हें पट्टाकर्ता विभाग जो नगर विकास न्यास/प्राधिकरण और नगर निगम/ परिषद/ पालिका आदि में से कोई भी हो सकता है पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। इस कारण से लीज-होल्ड भूखंड खरीदने के पहले स्वामित्व के दस्तावेज देख लेने के उपरान्त यह देखना आवश्यक है कि विक्रेता/ वर्तमान स्वामी ने भूखंड को विक्रय करने की अनुमति प्राप्त कर रखी है अथवा नहीं और यह छह माह से अधिक पुरानी तो नहीं है। 
लीज-होल्ड भूखंड में यह देखा जाना भी आवश्यक है कि विक्रेता ने आज तक का लीज रेंट/नगरीय कर जमा कराया हुआ है अथवा नहीं। भूखंड की खरीद की तिथि तक का लीज रेंट उसी के द्वारा जमा कराया चाहिए। यदि लीज रेंट एक वर्ष या उस से अधिक राशि का जमा नहीं हुआ है तो लीज रेंट का ब्याज और दंड राशि का भुगतान करना पड़ सकता है। यह भी हो सकता है कि भूखंड के स्वामी ने एक मुश्त लीज रेंट जमा करवा रखा हो। यदि ऐसा है तो आप को संपूर्ण लीज अवधि तक कोई लीज रेंट जमा नहीं कराना पड़ेगा। इस तरह का भूखंड हमेशा अच्छा होता है। क्यों कि लीज होल्ड का भूखंड खरीदने के उपरांत जब आप नगर विकास न्यास/प्राधिकरण और नगर निगम/ परिषद/ पालिका आदि में उसे अपने नाम नामान्तरित कराने जाएंगे तो आप की वार्षिक लीज रेंट में कुछ