तीसरा खंबा

मकान निर्माण में बाधा उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध पुलिस को रिपोर्ट करें।

House constructionसमस्या-
ईश्वर ने गोरखपुर उत्तर प्रदेश से पूछा है-

मैं ने 13 नवम्बर 2013 को एक मकान खरीद कर रजिस्ट्री कराई। नगर निगम में उस का नामान्तरण (इन्तिखाब) भी करवा लिया। तीन माह बाद जब मैं ने मकान का निर्माण कार्य आरंभ करवाना चाहा तो कुछ समय बाद कुछ लोग आए और कहने लगे कि ये मकान उन का है उन के पास कोई दस्तावेज नहीं हैं केवल मकान नं. 25 की गृह कर की रसीदें हैं जब कि मेरा मकान नं. 52 है। उन का कहना है कि यह घर हरिजन का है।

समाधान-

प का प्रश्न अस्पष्ट है तथा समझ से परे है। फिर भी आप ने घर खरीदा है और नगर निगम में उस का नामान्तरण भी करवा लिया है। इस कारण से आप ही उस के स्वामी हैं। आप को उस का निर्माण कार्य करते रहना चाहिए। बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को आप कह सकते हैं कि यदि उस मकान पर उन का हक है तो वे न्यायालय जा कर आप को निर्माण कार्य रोकेने का आदेश प्राप्त करें।

दि उन में से कोई शारीरिक रूप से निर्माण में बाधा उत्पन्न करता है और कोई अपराधिक कृत्य करता है तो आप को पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए। पुलिस यदि कार्यवाही करने से इन्कार करे तो आप को न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करना चाहिए।

प चाहें तो स्वयं भी ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में वाद संस्थित कर के निर्माण कार्य करने में बाधा उत्पन्न करने से रोके जाने के लिए स्थाई और अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकते हैं। पर हमारा अनुभव है कि जब मकान पर आप का स्वत्व और कब्जा है तो आप को न्यायालय नहीं जाना चाहिए। उस से आप एक लंबी दीवानी कानूनी लड़ाई में उलझ सकते हैं। लेकिन यदि और कोई मार्ग न सूझे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं।

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