तीसरा खंबा

मकान मालिक का किराएदार से मकान खाली कराने का अधिकार कभी समाप्त नहीं होता।

for Rentसमस्या-
वीरेन्द्र सिंह राठौर ने झाबुआ, मध्य प्रदेश से पूछा है-

मैं और मेरा परिवार पिछले 25 सालों से एक ट्रस्ट के मकान में किराएदार के रूप में रहे हैं। किराया चुका रहे हैं, बिजली मीटर सब कुछ हमारे नाम से हैं।  मकान पुराना था सो जगह-जगह जर्जर हो रहा था। साल 2008 में मैने स्वयं के खर्च पर इसका रिनोवेश करवाया। लेट्रीन-बाथरूम नहीं होने पर इनका निर्माण भी करवाया। क्या ट्रस्टी अब हमसे ये मकान खाली करवा सकते हैं क्या?

समाधान-

प और आप का परिवार उक्त मकान में किराएदार हैं। किसी किराएदार द्वारा मकान में निर्माण कार्य करवा लेने से उस का किराएदार वाला स्टेटस समाप्त नहीं हो जाता। वह फिर भी किराएदार ही बना रहता है। यदि आप के यहाँ किराएदारी कानून प्रभावी है तो उस के अन्तर्गत उपलब्ध आधारों पर मकान मालिक (ट्रस्ट) आप से मकान खाली करवा सकता है। जैसे आप किराया देना बन्द कर दें और किराया अदायगी में कानूनी डिफाल्ट कर दें तो मकान मालिक इस आधार पर आप से मकान खाली करवा सकता है।

दि आप उस मकान में किराएदार न हो कर एक लायसेंसी होते। लायसेंस के दौरान आप ऐसा कोई निर्माण कार्य उस मकान में करवा लेते जिस पर मकान मालिक ने कोई आपत्ति नहीं की होती तो ऐसा लायसेंस समाप्त नहीं किया जा सकता। आप अपने किराएदारी एग्रीमेंट को देखें या फिर किसी वकील को दिखाएँ और जानें कि आप वास्तव में किराएदार हैं या लायसेंसी?

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