दिल्ली से राकेश कुमार पूछते हैं –
मैं किराए के घर में रहता हूँ। मेरा मकान मालिक मुझे हमेशा धमकी देता है कि वह मुझे बिना नोटिस के बेदखल कर देगा। मैं क्या कर सकता हूँ?
उत्तर –
राकेश जी,
आप निश्चिंत रहें। आप को आप का मकान मालिक दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 की धारा 14 में वर्णित आधार उपलब्ध हुए बिना मकान से बेदखल नहीं कर सकता। बेशक, इस के लिए उसे आप को कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस के लिए उसे न्यायालय में आप के विरुद्ध मकान खाली करने के लिए दीवानी वाद प्रस्तुत करना होगा। न्यायालय आप को समन भेजेगा और सुनवाई का पूरा अवसर प्रदान करेगा। वाद में यह सिद्ध हो जाने पर ही कि उस के पास आप से मकान खाली कराने का इस धारा के अंतर्गत वर्णित कोई आधार उपलब्ध है, आप से मकान खाली कराने की डिक्री पारित करेगा। यदि आप के विरुद्ध मकान खाली करने की डिक्री पारित की जाती है तो आप को कम से कम एक अपील प्रस्तुत करने अवसर पुनः प्राप्त होगा। यदि आप अपील करते हैं और अपील में भी डिक्री बनी रहती है निरस्त नहीं की जाती है तो ही मकान मालिक आप के विरुद्ध उस डिक्री का न्यायालय के माध्यम से निष्पादन करवा कर ही मकान खाली करा सकता है।
आप को सिर्फ यह करना है कि आप अपनी ओर से कोई ऐसा कारण उत्पन्न न होने दें जिस से मकान मालिक को उक्त कानून की धारा-14 में वर्णित कोई आधार उपलब्ध हो। आप नियमित रूप से किराया अदा कर के उस की रसीद मकान मालिक से प्राप्त करते रहें। यदि मकान मालिक रसीद नहीं देता है तो आप न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर वहाँ किराया जमा कराते रहें। यदि मकान मालिक द्वारा आप को धमकी देना जारी रहता है तो आप सब से पहले तो इलाके के पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाएँ। यदि पुलिस रिपोर्ट लिखने से मना करती है तो रिपोर्ट को इस आशय के आवेदन के साथ कि पुलिस थाना ने आप की रिपोर्ट दर्ज नहीं की है, संलग्न कर इलाके के एस.पी. को रजिस्टर्ड ए.डी़. डाक से प्रेषित कर दें। आप यह रिपोर्ट इंटरनेट के माध्यम से अपने इलाके के एस.पी, को ई-मेल के माध्यम से भी प्रेषित कर सकते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड ए.डी. के माध्यम से अवश्य भेजें। आप चाहें तो अपनी ओर से वाद प्रस्तुत कर इस बात की निषेधाज्ञा मकान मालिक के विरुद्ध न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं कि वह आप को अकारण तंग न करे और बिना वैधानिक रीति अपनाए आप को अन्य किसी रीति से बेदखल न करे। आप दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम संपूर्ण यहाँ क्लिक कर के पढ़ सकते हैं।