कन्हैयालाल ने बिदासर, राजस्थान से समस्या भेजी है कि-
मुझे मनी लेंडिंग का लाइसेंस प्राप्त करना है। इसे कहाँ से प्राप्त करुँ? इसके लिए मुझे क्या करना पडेगा मेरा कोर्ट मेँ केस चल रहा है। कृपया करके आप मुझे इसकी जानकारी दें।
समाधान-
मनी लैंडिंग राज्यों का विषय है तथा प्रत्येक राज्य में इस के लिए अलग कानून बने हुए हैं। राजस्थान में राजस्थान मनी लेंडर्स एक्ट 1963 तथा उस के अन्तर्गत राजस्थान मनी लैंडर्स नियम 1965 बने हुए हैं। जिन के अन्तर्गत राजस्थान सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को इस अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रार जनरल घोषित किया गया है तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार व सहायक रजिस्ट्रार को ऑपरेटिव सोसायटीज को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। आप अपने क्षेत्र के सहायक या डिप्टी रजिस्ट्रार को ऑपरेटिव सोसायटीज के कार्यालय में उपस्थित हो कर लायसेंस से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लायसेंस के लिए आवेदन आप को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा।
यदि आप लायसेंस लेकर मनी लैंडिंग का व्यवसाय करना चाहते हैं तो केवल लायसेंस से काम न चलेगा आप को लायसेंस के लिए आवेदन करने के पहले इस अधिनियम और नियमों का अध्ययन करना होगा। इस कारण आप कानूनी किताबों के विक्रेता से इस अधिनियम व नियमों की पुस्तक क्रय कर लें और उसे अच्छी तरह पढ़ कर समझ लें। यदि खुद समझ नहीं आ रहा हो तो अपने क्षेत्र के किसी विधि सलाहकार या वकील से इसे ठीक से समझें। उस के बाद भी लायसेंस के लिए आवेदन करें।