समस्या-
मेरे घर का सदर दरवाजा किसी के नम्बर की जमीन पर 30 वर्ष से है और बगल मेँ थोङी और जमीन उसी की है। क्या मैँ कब्जे द्वारा रास्ता और जमीन पा सकता हूँ? कहीं मेरा दरवाजा बन्द न कर दिया जाए?
-अब्दुल करीम, फैजाबाद उ.प्र.
समाधान-
अब्दुल करीम का यह प्रश्न अधूरा है। इस में कोई विवरण नहीं दिया गया है। इन के प्रश्न से पता लगता है कि इन का कोई घर है जिस का सदर दरवाजा किसी अन्य व्यक्ति की जमीन पर खुलता है। दरवाजे के बाद कुछ जमीन और किसी अन्य की है। उस के बाद संभवतः रास्ता आम रास्ते तक पहुँच जाता है, लेकिन इस तथ्य की जानकारी प्रश्नकर्ता ने हमें नहीं दी है। एक तथ्य और जो इस प्रश्न में होना चाहिए था वह यह कि इन के घर का सदर दरवाजा 30 वर्ष से किसी अन्य की जमीन पर खुलता है और फिर उस अन्य व्यक्ति की जमीन में हो कर रास्ता आम रास्ते तक जाता है, इस का अब्दुल करीम के पास सबूत क्या है? एक तो सबूत यह हो सकता है कि कुछ लोग, कुछ पडौसी इस बात की गवाही दे दें। लेकिन आम तौर पर जब इस तरह का मुकदमा अदालत में जाता है तो कोई भी पड़ौसी इस मामले में गवाही देने से बचता है, उस के दोनों पक्षकारों से अच्छे सम्बन्ध हैं, वह किसी एक का बुरा क्यों बने? इस कारण कम से कम इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत इन के पास होना चाहिए। यदि कोई मानचित्र अब्दुल करीम के पास कम से कम बीस वर्षों से अधिक पुराना हो जो नगर पालिका से स्वीकृत हो तो वह एक अच्छा सबूत हो सकता है। यदि इस से कम पुराना हो तो भी वह दरवाजे और रास्ते का सबूत तो होगा लेकिन इस बात का नहीं कि ये दोनों 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं। यदि कोई सबूत न हो तो अब्दुल करीम को चाहिए कि वह अपने मकान में किसी निर्माण की स्वीकृति और उस का मानचित्र नगरपालिका से स्वीकृत करवाएँ। इस के लिए उन्हें वर्तमान निर्माण का मानचित्र प्रस्तुत करना होगा। उस में यह दरवाजा और रास्ता दिखाया जाए। नगर निगम से इंजिनियर निरीक्षण के लिए आएगा और वर्तमान निर्माण की रिपोर्ट करेगा। बाद में उन का वर्तमान निर्माण और प्रस्तावित निर्माण का मानचित्र स्वीकृत कर दिया जाएगा। इंजिनियर की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति तथा स्वीकृत मानचित्र की प्रति एक अच्छा दस्तावेजी सबूत होंगे। इन्हें संभाल कर रखा जाए।
अब्दुल करीम ने यह भी पूछा है कि क्या कब्जे के आधार पर रास्ता व जमीन पा सकते हैं तो ऐसा नहीं है। उस पडौसी की जमीन पर उन्हें रास्ते का सुखाधिकार अवश्य है लेकिन मार्ग पर उन का कब्जा नहीं है। वे उस मार्ग पर स्वामित्व का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। स्वामित्व तो पड़ौसी का ही बना रहेगा लेकिन अब्दुल करीम का उस जमीन पर हो कर मार्ग बनाए रखने का सुखाधिकार बाधित नहीं किया जा सकता है।