तीसरा खंबा

मार्ग बन्द करने के प्रयास को रोकने के लिए नगरपालिका को शिकायत करें तथा दीवानी न्यायालय से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करें।

समस्या-

सुमन कुमार ने देवपुरा बिहार से पूछा है-

मेरा घर से रोड की दूरी लगभग 10 मीटर है, बीच में 10 मीटर की डिस्टेन्स के सामने किसी दूसरे आदमी की ज़मीन है जो मेरा रास्ता बंद कर रहा है।  लेकिन वो रास्ता 7 फिट चौरा था, जिसका एक प्रूफ मेरे पास है।  मेरे दादा जी के समय का एक दस्तावेज जिस पर 10 लोगों के हस्ताक्षर हैं वो लोग गाली देता है और रास्ता बंद करने का धमकी दे रहा है, मुझे क्या क़ानूनी कार्यवाही मुझे क्या करना चाहिए?

समाधान-

village roadरास्तों को अक्षुण्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं की है। आप को उस व्यक्ति के विरुद्ध ग्राम पंचायत/ नगरपालिका में लिखित शिकायत करनी चाहिए। इस के अतिरिक्त वह गाली गलौच करता है और शान्ति भंग करता है इस के लिए पुलिस थाना को लिखित रिपोर्ट करनी चाहिए।

स के अतिरिक्त आप को दीवानी न्यायालय में अपने दस्तावेज के आधार पर एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत कर उस रास्ते को बंद करने से रोकने के लिए ग्राम पंचायत/ नगरपालिका को पक्षकार बनाते हुए प्रस्तुत करना चाहिए और अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत कर तुरन्त अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त करना चाहिए।

दि वह व्यक्ति गाली गलौच या शान्ति भंग करने से न रुके और पुलिस उस के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करे तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आप धारा 107, 116 (3) दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत सीधे शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। इस शिकायत पर पड़ौसी को पाबंद कर दिया जाएगा कि वह शान्ति भंग करने का कोई भी कृत्य नहीं करे।

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