तीसरा खंबा

मिथ्या तथ्य प्रकट कर के नौकरी हासिल करना अपराध है …

court-logoसमस्या-

राकेश कुमार स्वामी ने अलवर राजस्थान से पूछा है-

मेरी बहिन की शादी 18 की उम्र की होने के पहले हो गई थी। शादी के के बाद आज तक ससुराल में नहीं गई। बहिन ने सीआईएसएफ में नौकरी के लिए आवेदन किया था जिस में उस ने खुद का स्टेटस अविवाहित होना लिखा है। अब उस का चयन भी हो गया है। ससुराल वाले कह रहे हैं कि हम शिकायत करेंगे कि तूने शादीशुदा होते हुए भी अविवाहित लिख कर नौकरी ली है।

 

समाधान-

प की बहिन ने गलती की है। किसी भी नौकरी के लिए आवेदन करते समय कभी कोई गलत तथ्य नियोजक को नहीं बताने चाहिए। आप की बहिन यदि अपना स्टेटस विवाहित लिखती तब भी उस का चयन हो जाता क्यों कि चयन में इस का कोई अन्तर नहीं पड़ता कि आप की बहिन विवाहित है या नहीं है।

वेदन प्रपत्र में गलत सूचना देने के कारण आप की बहिन का चयन निरस्त किया जा सकता है। 18 वर्ष की उम्र से कम उम्र में विवाह होने से वह स्वतः ही अकृत नहीं होता है। वह तब तक कायम रहता है जब तक कि उसे न्यायालय द्वारा अकृत घोषित नहीं कर दिया जाए।

प की बहिन को चाहिए कि वह तुरन्त अपने नियोजकों को सूचित करे कि उस ने गलती से अपना स्टेटस विवाहित के स्थान पर अविवाहित लिख दिया है और इसे दुरुस्त किया जाए। इस का परिणाम क्या होगा यह तो नियोजन देने वाले अधिकारियों पर निर्भर करेगा। वे आप की बगन की गलती को माफ भी कर सकते हैं और गलत सूचना देने के लिए उस का आवेदन पत्र निरस्त भी कर सकते हैं। लेकिन इस तथ्य को छुपा कर किसी तरह नौकरी प्राप्त कर ली जाती है तो वह बड़ा अपराध होगा जिस का शमन किया जाना किसी प्रकार संभव नहीं हो सकेगा। कभी भी जब भी नियोजक को इस बात का ज्ञान होगा कि गलत तथ्य प्रकट कर के नौकरी हासिल की गई है उसे न केवल नौकरी से हटाया जा सकता है बल्कि अपराधिक मामले में उसे अभियोजित किया जा कर दंडित भी किया जा सकता है।

यदि आप की बहिन की उम्र अभी 20 वर्ष पूरी नहीं हुई है और आप व आप की बहिन चाहते हैं कि उस का विवाह अकृत घोषित हो जाए तो आप की बहिन The Prohibition of Child Marriage Act, 2006 की धारा 3 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर उसे अकृत घोषित करवा सकती है।

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