तीसरा खंबा

मुआवजे का दायित्व दुर्घटना कारित करने वाले चालक और वाहन स्वामी दोनों का है।

motor accidentसमस्या-

महेन्द्र ने भोपाल, मध्यप्रदेश से पूछा है-

मेरी बाइक का बीमा नहीं था, भाई ने यह बाइक उस के एक जरूरतमंद दोस्त को काम में लेने को दे दी। उस से दुर्घटना घट गयी, जिस से किसी व्यक्ति के दो दाँत टूट गए। कृपया बताएँ इस की भरपाई कौन करेगा?

समाधान-

स तरह बिना बीमा के सड़क पर मोटर वाहन चलाना अपराध है। यदि पुलिस में रिपोर्ट हुई तो वाहन के मालिक के विरुद्ध इस अपराध में आरोप पत्र दाखिल हो सकता है और उसे जुर्माना देना पड़ सकता है, कारावास का दंड भी हो सकता है।

जहाँ तक चोट ग्रस्त व्यक्ति जिस के दो दाँत टूट गए हैं उसे हर्जाना देने का प्रश्न है तो प्राथमिक रूप से उस हर्जाना को अदा करने का दायित्व उस व्यक्ति का है जिस की गलती से दुर्घटना घटित हुई है, अर्थात आप के भाई का दोस्त जो उस समय वाहन चला रहा था। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट में मुकदमा हुआ तो ड्राइवर अर्थात आप के भाई के दोस्त तथा मोटर साइकिल के पंजीकृत स्वामी के विरुद्ध यह मुकदमा होगा और निर्णय होने पर मुआवजा देने के लिए वाहन स्वामी और वाहन चालक दोनों को संयुक्त रूप से एक साथ व पृथक पृथक रूप से जिम्मेदार माना जाएगा अर्थात दोनों पर दायित्व आएगा। चोटिल व्यक्ति किसी से भी यह हर्जाना वसूल कर सकता है।

यदि यह हर्जाना आप से वसूल किया जाता है तो आप आप के भाई के दोस्त से हर्जाने की राशि वसूल कर सकते हैं और वह नहीं देता है तो इस राशि की वसूली के लिए दीवानी वाद प्रस्तुत कर सकते हैं।

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