रशिद नाईकवाडे ने आआजरा, महाराष्ट्र से समस्या भेजी है कि-
मेरी माता मुस्लिम है। क्या उन्हें उनके पिता की जमीन में हिस्सा मिल सकता है?
समाधान–
मुस्लिम विधि में पुश्तैनी संपत्ति नाम की कोई संपत्ति नहीं होती। जो संपत्ति जिस की होती है उसी का उस पर स्वामित्व होता है और कोई भी उस की संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकता। यदि किसी संपत्ति के स्वामी की मृत्यु हो जाए तो मुस्लिम विधि के अनुसार मृतक के कर्जों, मेहर व अन्तिम संस्कार का खर्च चुकाने के उपरान्त जो संपत्ति बचे उस का उत्तराधिकार तय होता है। जिन जिन लोगों को विधि के अनुसार मृतक की संपत्ति का हिस्सा मिलता है उस का वे बँटवारा नहीं करें तब तक वह उन उत्तराधिकारियों की संपत्ति बनी रहती है। अनेक बार उत्तराधिकारियों में से कुछ का देहान्त बँटवारे हो जाता है। तब उस उत्तराधिकारी के हिस्से में उस के उत्तराधिकारियों के हिस्से निहित हो जाते हैं। इस कारण संयुक्त संपत्ति का जितनी जल्दी बँटवारा हो जाए अच्छा है।
कोई भी मुस्लिम वसीयत भी कर सकता है। लेकिन यह वसीयत उस की एक तिहाई संपत्ति की ही की जा सकती है तथा किसी भी उत्तराधिकारी के नाम नहीं की जा सकती, जब तक कि अन्य उत्तराधिकारियों से वसीयत करने वाला अनुमति प्राप्त नहीं कर ले।
मुस्लिम विधि में उत्तराधिकार में बेटी का हिस्सा बेटे के हिस्से से आधा है। यदि आप की माता जी के पिता की मृत्यु हो चुकी है तो उन की संपत्ति में उन का हिस्सा है और वे इसे प्राप्त करने के लिए संयुक्त संपत्ति के बँटवारे का वाद संस्थित कर सकती हैं।