तीसरा खंबा

रात दस से सुबह छह के बीच लाउडस्पीकर बजने पर डीएम को शिकायत करें

 होशंगाबाद मध्यप्रदेश से जयदीप ने पूछा है – 

क्या मेरीज गार्डन में डी.जे. सिस्टम पर प्रतिबंध का कोई प्रावधान है क्या? यहाँ पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने रात दस बजे के बाद डी.जे. का उपयोग रोक देने के लिए नोटिस दिए हैं, लेकिन उस के बाद भी मेरीज गार्डन वाले आधी रात तक डी.जे. बजा रहे हैं और पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।


उत्तर – 

जयदीप जी,

ह आप के यहाँ की ही नहीं, पूरे भारत की समस्या है। यहाँ होता यह है कि कानून हैं लेकिन उन की पालना कौन कराए? कोई शिकायत ही नहीं करता। शिकायत करता है तो उस पर बयन देने सामने नहीं आता। अकेला व्यक्ति इन पचड़ों में पड़ने से घबराता है। इस कारण से इस तरह के मामलों में अनेक लोगों को साथ मिल कर या किसी संस्था के माध्यम से यह कार्यवाही करनी चाहिए। भारत सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंन्तर्गत ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण एवं नियमन) नियम 2000  बनाए हैं। नियम 5 (1) में यह प्रतिबंध लगाया गया है कि कोई भी लाउडस्पीकर अथवा पब्लिक एड्रेस सिस्टम अधिकारी की बिना अनुमति के उपयोग में नहीं लाए जाएंगे।  नियम व 5 (2) में कहा गया है कि रात्रि को दस बजे से सुबह छह बजे तक किसी भी लाउडस्पीकर अथवा पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग ध्वनि बाहर न जाने वाले बंद स्थानों के अलावा कहीं भी नहीं किया जाएगा। नियम 8 में जिला मजिस्ट्रेटों को यह शक्ति दी गई है कि वे इन नियमों की पालना के लिए आवश्यक कार्यवाही करें। इस कार्यवाही के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट उन स्थानों के लिए यह निर्देश जारी कर सकता है कि इन नियमों की पालना कराए जाने तथा ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कोई भी कार्यवाही कर सकता है। इस संबंध में सु्प्रीम कोर्ट के निर्णय भी हैं। जिन्हें यहाँ और यहाँ पढ़ा जा सकता है।
प को चाहिए कि आप जहाँ इस तरह पर्यावरण संरक्षण नियमों के विपरीत डी जे बजाए जा रहे हैं, या अन्यथा इन नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है उस की शिकायत जिला मजिस्ट्रेट को करें, जिला मजिस्ट्रेट को इस संबंध में कार्यवाही करनी पड़ेगी।
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