तीसरा खंबा

लापता पत्नी के विरुद्ध विवाह विच्छेद की अर्जी दाखिल करें …

Counsellingसमस्या-

अरविंद राठौड़ ने बीड़, महाराष्ट्र से समस्या भेजी है कि-

मारी शादी को ढाई साल हो चुका है। मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहना चाहती। दो साल तक उसे पढ़ाई के लिए पूना रखा था। इस बीच सिर्फ़ २-३ बार उस से मिलना हुआ। पैसों के कारण मेरा आना जाना कम था। दो साल तक सब कुछ अच्छा था। लेकिन २ साल बाद पढ़ाई ख़त्म हुई। मैं ने उसे घर आने को कहा तो आ गयी। लेकिन उस ने मेरे साथ रहने से मना कर दिया। वो आगे पूना में पढ़ना चाहती थी, मैं उसे अपने पास रखना और पढ़ना चाहता था। उसका कहना था की उसे मैं पसंद नहीं और मैं सेक्स के लिए उसे साथ रखना चाहता हूँ। उसे मेरे बारे में कोई भी फीलिंग्स नहीं होती। यह बात २ साल तक उसने अपने मां बाप तक को नहीं बताई थी। रोकने की कोशिश करने पर भी वो पुणे चली गयी। ४ महीने तक ट्राइ करने पर भी वो नहीं आई। आज ४ महीने बीत चुके हैं। वो पूना में कहाँ रहती है मुझे पता तक नहीं। वो अब जॉब कर रही है। मैं कॉंटॅक्ट करता हूँ लेकिन फोन काट देती है। उसने खुद तलाक की माँग की है। लेकिन मैं देना नहीं चाहता हूँ। मैं अपना घर बचाना चाहता हूँ। हम दोनों आपसी सहमति तलाक के लिए तैय्यार हैं। मैं उसे कोई भी खर्च देना नहीं चाहता हूँ और वो इस के लिए भी तैय्यार है। फिर भी वो आगे नही आ रही है। मैं क्या करूँ?

समाधान-

मारे समाज में आज भी स्त्रियाँ पराधीन हैं। पहले माता-पिता के, फिर पति के और फिर अपने पुत्रों के अधीन रहना ही उन की नियति बनी हुई है। लेकिन इस का अर्थ यह नहीं कि वे अपने लिए स्वतंत्रता नहीं चाहतीं। वे चाहतीं हैं और जब भी उन्हें कोई अवसर मिलता है वे उस का उपयोग करना चाहती हैं। आप की पत्नी भी यही कर रही है। उस का विवाह उस की इच्छा के बिना हो गया। तब शायद वह उस का विरोध करने की स्थिति में न रही हो। वह आप की मदद से आगे पढ़ी और आत्मनिर्भर हो कर स्वतंत्र हो गयी। अब वह इस स्वतंत्रता को खोना नहीं चाहती। शायद डरती भी हो कि कहीं उस की स्वतंत्रता छिन न जाए। ढाई वर्ष के वैवाहिक जीवन में आप दोनों के बीच प्यार का रिश्ता न बन सका।

प उसे जबरन तो अपने साथ रख नहीं सकते। आप के पास सब से आसान तरीका यही है कि आप दोनों विवाह विच्छेद कर लें और अलग अलग हो जाएँ। अपना अपना नया वैवाहिक जीवन जिएँ। यदि वह आप को मिल नहीं रही है तो भी इतना तो पता है ही कि वह पूना नगर में है। आप यह कर सकते हैं कि जहाँ आप का विवाह संपन्न हुआ है या जहाँ आप दोनों अन्तिम बार साथ रहे हैं उसी नगर के पारिवारिक न्यायालय में अपनी ओर से तलाक की अर्जी इस आधार पर दें दें कि वह स्वयं आप के साथ नहीं रहना चाहती है और पिछले एक वर्ष से उस ने आप के साथ कोई रिश्ता नहीं रखा है। उस का पूना का पिछला ज्ञात पता अर्जी में लिख दें। वहाँ से उस का नोटिस वापस आ जाएगा। तब आप अदालत को आवेदन प्रस्तुत कर विस्थापित तामील के तरीके से अखबार में प्रकाशन के माध्यम से तथा ई-मेल पता हो तो उस के माध्यम से उसे नोटिस प्रेषित करवा दें। विस्थापित तामील होने पर या तो वह खुद उपस्थित हो लेगी तब आप सहमति से विवाह विच्छेद की अर्जी प्रस्तुत कर सकते हैं और यदि वह न्यायालय में उपस्थित नहीं होती है तो आप को एक तरफा विवाह विच्छेद की डिक्री मिल जाएगी।

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