तीसरा खंबा

लायसेंस समाप्त करने का नोटिस दे कर अवधि समाप्त होने पर कब्जे का दीवानी वाद प्रस्तुत करें

court-logoसमस्या-

सुदर्शन कुमार ने सहरसा, बिहार से पूछा है-

न 1970 में मेरे पिताजी ने एक जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम पर करवाई। उस जमीनका नामांतरण होने के बाद जमाबंदी मेरे पिताजी के नाम से कायम है। अद्यतनराजस्व रसीद भी मेरे पिताजी ने कटाया हुआ है। इस में से किसी भी कागजात परमेरे चाचा जी का नाम नहीं है। उस जमीन पर हमारे साथ हमारे चाचा जी भी मकानबनाकर वास करते हैं। मेरे पिताजी अब उन्हें इस जमीन से हटाना चाहते हैं,परन्तु मेरे चाचा जी जमीन नहीं छोड़ रहे हैं। जब कि आज मेरे चाचा जी के पासपिताजी से ज्यादा जमीन रहने के लिये उपलब्ध है। । खतियान में मेरे चाचा जी का नाम भी दर्ज हो गया है। ऐसी स्थिति में क्या करनाचाहिये?

 

समाधान-

प के चाचा जी आप के पिता जी की जमीन में बने मकान में निवास करते हैं इस कारण उन का नाम खतियान में चढ़ गया है। लेकिन उस से आप के चाचा जी को उस मकान या जमीन का स्वामित्व का अधिकार नहीं मिल गया है।

ह जमीन आप के पिता जी की खरीदी हुई है इस कारण उस के तथा उस पर बने मकान के स्वामी वही हैं। आप के चाचाजी उस जमीन पर बने मकान में आप के पिताजी की अनुमति से निवास कर रहे हैं। चाचाजी की हैसियत उस मकान पर एक लायसेंसी जैसी है।

किसी भी लायसेंसी का लायसेंस नोटिस दे कर समाप्त किया जा सकता है। आप के पिताजी को चाहिए कि वे किसी वकील से नोटिस दिलवा कर लायसेंस समाप्त करने तथा जमीन व मकान खाली कर उस का कब्जा सौंपने की सूचना चाचा जी को दे दें। लायसेंस समाप्त करने की तिथि के बाद तक यदि चाचाजी जमीन व मकान खाली कर के आप के पिताजी को नहीं सौंपते हैं तो आप के पिताजी उक्त जमीन व मकान का कब्जा प्राप्त करने के लिए दीवानी वाद न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। यही उस जमीन व मकान को प्राप्त करने का एक मात्र उपाय है।

Exit mobile version