तीसरा खंबा

लीज खत्म कर के वाहन को अपनी सुपूर्दगी में ले लें।

lawसमस्या-
हरीश कुमार ने भोपाल, म.प्र. से पूछा है-

मैं ने दिनांक 07.01.2013 को एक फोर व्हीलर नया वाहन खरीदा था जिस का लोन व रजिस्ट्रेशन मेरे नाम से है। खरीदने के तुरंत बाद एक व्यक्ति को कच्ची लिखा पढी के आधार पर दिनांक 07.010.2013 से 05.06.2013 तक अनुबंध कर लीज पर दे दिया था। हम ने 05.06.2013 को पुनः 100 रूपये के स्टाम्प पर 4 जून 2016 तक का लीज अनुबंध कर लिया था। लेकिन लीज पर देने के कुछ समय के बाद ही उस व्यक्ति ने इस वाहन का उपयोग किसी गंभीर अपराध में कर लिया। जिसकी वजह से वाहन पुलिस हिरासत में है और उक्त व्यक्ति जेल में 302,201 आईपीसी के विचाराधीन मामले में बंद है। हमारे अनुबंध के वक्त अनुबंधकर्ता द्वारा इस घटना के अलावा अन्य घटना में वाहन का उपयोग किया होगा तो मुझे तो किसी प्रकार की समस्या का सामना तो नही करना पड़ेगा। हमारे द्वारा वाहन सुपुर्दगी पर लेने के बाद हम उक्त वाहन को आरोपी या अन्य व्यक्ति के नाम पर परिवर्तन करा सकते हैं या नहीं।

समाधान-

वाहन आप न्यायालय से अपनी सुपूर्दगी में ले लिया है तो ठीक है अन्यथा आप उसे सुपूर्दगी में ले लें क्यों कि वाहन के स्वामी आप हैं। आप तुरंत उस व्यक्ति के नाम जेल के पते पर नोटिस दे कर उस का अनुबंध इस आधार पर समाप्त कर दें कि उस पर वाहन को गंभीर अपराध में उपयोग करने का आरोप है।

ब आप के पास दोनों अवधि के अनुबंध हैं तो उस काल में यदि उक्त व्यक्ति ने कोई अपराध किया होगा और उस में वाहन का उपयोग किया होगा तो वही जिम्मेदार होगा। आप उक्त अनुबंधों के आधार पर कह सकते हैं कि इस अवधि में वाहन उस के कब्जे में रहा है। आप के द्वारा कब्जे में ली गई तारीख सुपूर्दगी नामे और न्यायालय के आदेश से प्रमाणित हो जाएगी। आप इन दोनों दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ न्यायालय से प्राप्त कर के अपने पास रखें।

दि लीज अवधि का कोई किराया आदि या कोई नुकसान हुआ हो तो उस की मांग भी आप लीज समाप्त किए जाने के नोटिस में कर सकते हैं और उस की प्राप्ति के लिए दीवानी वाद न्यायालय में उस व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित कर सकते हैं।

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