तीसरा खंबा

लैपटॉप खरीद की तिथि का दस्तावेजी सबूत हो तो आप उपभोक्ता मंच के समक्ष शिकायत प्रस्तत कर सकते हैं।

समस्या-

गोण्डा, उत्तर प्रदेश से भोलानाथ ने पूछा है –

र मै नें 24 अप्रैल 2012 को लखनऊ से लेनोवो कंपनी का g570  लैपटॉप 24000 रुपए में खरीदा था जिस पर मुझे एक साल की वारण्टी मिली थी। पिछले महीने लैपटॉप का  की-बोर्ड काम नहीं कर रहा था तो मैं ने कम्पनी में फोन कर इसकी शिकायत की।  लेकिन कंपनी वालों ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया। जब मैनें 29 मार्च को सुबह फोन कर दोबारा लैपटाँप की बोर्ड तथा बैटरी बैकअप की शिकायत की तो पता चला कि मेरे लैपटॉँप की वारण्टी खत्म कर दी गई है।  मैं ने कहा कि मैं ने तो अप्रैल में खरीदा था तो कंपनी वालों ने कोई जवाब नहीं दिया और फोन काट दिया।  मैनें इण्टरनेट पर वारण्टी स्टेट्स चेक किया तो पता चला कि कंपनी ने 25 मार्च 2012 से ही वारण्टी दे रखी थी।  अब मैं स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहा हूँ और पिछले एक महीने से शिकायत दर्ज करने पर भी कंपनी ने मेरी नहीं सुनी । मुझे क्या करना चाहिए?

समाधान-

IBM LENOVO G570 CORE i3प ने यह नहीं बताया कि आप ने यह लैपटॉप कहाँ खरीदा था। क्या इसे ऑनलाइन खरीदा था या फिर किसी रिटेलर से खरीदा था।  फिर आप ने लैपटॉप खरीदते समय बिल और राशि की रसीद जरूर प्राप्त की होगी। यदि आप ने ऐसी रसीद प्राप्त की है तो उस पर लैपटॉप विक्रय की तिथि भी अवश्य अंकित होगी। लेकिन आप के द्वारा इंटरनेट पर चैक करने से ऐसा पता लगता है कि लैपटॉप आप ने इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन खरीदा है। यदि ऐसा है तो हो सकता है आप ने लैपटॉप 25 मार्च को खरीदा हो और वह आप को 24 अप्रेल को प्राप्त हुआ हो। यदि ऐसा है तो फिर आप की वारण्टी वास्तव में समाप्त हो चुकी है।

लेकिन आप के पास लैपटॉप खरीदने का कोई दस्तावेजी सबूत हो जिस से यह साबित हो जाए कि आप ने लैपटॉप दिनांक 24 अप्रेल 2012 खरीदा है तो आप को यह करना चाहिए कि आप तुरंत कंपनी को रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से एक नोटिस प्रेषित करें और कहें कि आप ने लैपटॉप दिनांक 24 अप्रेल 2012 को खरीदा है और वारण्टी जारी है। वे आप को लैपटॉप बदल कर दें या फिर उस के खराब पार्ट्स बदल कर चालू कर के एक सप्ताह में दे दें। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो आप को उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल करना होगा।

दि वे वास्तव में लैपटॉप की आप की शिकायत को दूर कर देते हैं तो ठीक है। अन्यथा आप 24 अप्रेल 2013 के पूर्व जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत कर दें।

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