अक्सर ऐसी रिपोर्ट उस थाने में कराई जाती है जहाँ वधु का निवास होता है। यहाँ वधु के परिजनों द्वारा पुलिस थाने और अदालत दोनों स्थानों पर निगाह रखी जाती है। ऐसी स्थिति मे उच्चन्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने के लिए निवेदन किया जा सकता है और वहाँ से राहत के लिए उपयुक्त आदेश प्राप्त किया जा सकता है।
वधु के माता-पिता वर द्वारा वधु के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दें तो वर क्या करे ?
फीरोज अहमद जी के कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं ने स्त्री (18) और पुरुष (37) के विवाह में उन की उम्र का यह बड़ा अंतर बाधक है? पोस्ट में दिया था। उन में अन्तिम प्रश्न स्पष्ट नहीं था। उन्हों ने उस प्रश्न को दुबारा प्रेषित किया है। वे पूछते हैं-
यदि कोई अपने माता पिता और अभिभावकों की स्वीकृति के बिना विवाह करना चाहता है। ऐसी अवस्था में वधु के परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट से उत्पन्न पुलिस कार्यवाही से विवाहित युगल को सुरक्षा प्रदान करने हेतु कौन सी अदालत सब से उपयुक्त होगी?
उत्तर –