तीसरा खंबा

वसीयत अनिवार्य रूप से पंजीयन योग्य दस्तावेज नहीं

Willसमस्या-

प्रमेन्द्र कुमार ने अशोक नगर, मध्यप्रदेश से पूछा है-

मेरे पास मकान के स्वामित्व के कागज नहीं हैं। क्या मैं अपने मकान की वसीयत रजिस्ट्रार कार्यालय में न करवा कर नोटिरी के यहाँ करवा सकता हूँ।

समाधान-

सीयत के रजिस्ट्रेशन के लिए यह जरूरी नहीं कि मकान के दस्तावेज आप के पास हों। उस के बिना भी उप रजिस्ट्रार के यहाँ वसीयत पंजीकृत कराई जा सकती है।

सीयत अनिवार्य रूप से पंजीयन योग्य दस्तावेज नहीं है। बस उस पर वसीयत करने वाले के हस्ताक्षर दो गवाहों की उपस्थिति में होने चाहिए और उन गवाहों के हस्ताक्षर भी वसीयत पर होने चाहिए। उसे नोटेरी के यहाँ तस्दीक कराने की भी जरूरत नहीं है।

सीयत पंजीकृत न होने पर बाद में उसे प्रोबेट कराने की जरूरत पड़ सकती है इस कारण लोग उस का पंजीयन कराते हैं। नोटेरी के यहाँ कराने से वसीयतकर्ता और गवाहों के हस्ताक्षर नोटेरी के रजिस्टर पर होते हैं इस से यह साबित करना आसान हो जाता है कि वसीयत स्वतंत्र इच्छा के अंतर्गत की गई थी।

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