तीसरा खंबा

व्यापार या उपजीविका से न्यूसेंस हो तो संविदा समाप्त की जा सकती है

करण ने पूछा है –


मैं ने अपने मकान का एक हिस्सा मोबाइल टावर लगाने के लिए किराए पर दिया था इस के लिए कंपनी ने लीव एण्ड लायसेंस एग्रीमेंट किया था इस के बाद उन्होंने टावर लगाया और इस में जनरेटर भी लगाया, जिस के लगाने के लिए एग्रीमेंट में लिखा हुआ भी है। पर जैसे ही बिजली जाती है, जनरेटर चलता है जो बहुत आवाज करता  है जिस  से बहुत डिस्टरबेंस होता है। कंपनी वाले इस के लिए कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। इस मकान के बाकी हिस्से में स्कूल चलता है अब इस स्थिति में क्या कर सकता हूँ। एग्रीमेंट में आर्बीट्रेशन एण्ड कंसीलिएशन एक्ट ऑफ 1996 लिखा हुआ है। जनरेटर को बंद करवाने के लिए या टावर हटवाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? या कुछ नहीं कर सकता? कृपया इस बारे में मेरे क्या अधिकार हैं बताएँ।


उत्तर –


करण जी,

प का मकान था, उस में स्कूल चलता है। उस में इतना स्थान था कि वहाँ मोबाइल टावर और जनरेटर स्थापित किया जा सके। मोबाइल कंपनी को एक ऐसा स्थान चाहिए था। आप ने आप के स्थान का उपयोग करने के लिए कंपनी को स्थान दिया, वे आप को इस के बदले किराया अथवा शुल्क देते हैं। कंपनी ने आप के साथ लिखित संविदा की। जो जनरेटर उन्होने लगाया वह बहुत आवाज करता है जिस से स्कूल के कामों में बहुत व्यवधान होता है। यह व्यवधान ऐसा है कि उस के कारण आप यह चाहते हैं कि जनरेटर न चले, या फिर टावर ही वहाँ से हट जाए। लेकिन आप को कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है। क्यों कि आप के और कंपनी के मध्य जो संविदा हुई थी उस में कोई ऐसा बिन्दु नहीं है जिस के  आधार पर आप जनरेटर हटवा लें या फिर संविदा को समाप्त कर टावर ही वहाँ से हटवा दें। आप वास्तव में इसलिए परेशान हैं कि उस संविदा में शायद यह लिखा हो कि जनरेटर लगाने में आप को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन वह इतना शोर करेगा कि उस इमारत और आस पास रहने वालों के लिए न्यूसेंस बन जाएगा, इस का संविदा करने के  समय आप को ज्ञान नहीं रहा होगा। जनरेटर की आवाज के संबंध में आप को ज्ञान नहीं था और उस संबंध में संविदा में कुछ नहीं लिखा गया, वह मौन है।

लेकिन कोई भी संविदा ऐसी नहीं हो सकती जो कि किसी कानून का उल्लंघन करती हो। न कोई ऐसा व्यापार या उपजीविका को चलाया जा सकता है जो समाज के स्वास्थ्य या शारीरिक सुख के लिए हानिकारक है। धारा 133 दंड प्रक्रिया संहिता जिला मजिस्ट्रेट या उपजिला मजिस्ट्रेट या इस संबंध में राज्य द्वारा विशेषतया नियुक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट उसे हटाने या विनियमित करने का आदेश दे सकता है।  स्कूल का प्रबंधन तथा आप के आस पास के निवासी या उन में से कोई एक ऐसे मजिस्ट्रेट के पास यह शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं कि जनरेटर न्यूसेंस पैदा करता है उसे हटाया जाए या यह आदेश दिया जाए कि मोबाइल कंपनी बेआवाज जनरेटर उपयोग करे। इस कार्यवाही में आप को भी विपक्षी पक्षकार बनाया जा सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि आप के द्वारा किराए पर दिए गए स्थान पर कोई ऐसा जनरेटर स्थापित करता है जो न्यूसेंस उत्पन्न करता है और उस के कारण न केवल आप कष्ट पा रहे हैं अपितु पडौ़सी भी कष्ट उठा रहे हैं और कभी भी आप के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही प्रस्तुत कर सकते है। इसी आधार पर आप मोबाइल कंपनी को यह कह सकते हैं कि वह बेआवाज जनरेटर स्थापित करे या फिर अपना टावर ही वहाँ से हटा ले।

स तरह मोबाइल कंपनी के विरुद्ध स्कूल प्रशासन द्वारा धारा-133 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है। आप भी मोबाइल कंपनी को नोटिस दे कर मांग कर सकते हैं कि वह निश्चित समयावधि में बेआवाज जनरेटर स्थापित करे अन्यथा आप या फिर अपना टावर ही वहाँ से हटा ले। इस अवधि की समाप्ति के उपरांत आप संविदा को समाप्त कर सकते हैं और मोबाइल कंपनी के विरुद्ध मोबाइल टावर को हटाने के लिए दीवानी वाद प्रस्तुत कर सकते हैं।

Exit mobile version