समस्या-
ग्राम शुक्ला बाजार, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से आशुतोष तिवारी ने पूछा है-
मेरे घर के सामने सरकारी श्मशान भूमि है। जिस पर कुछ लोगो ने अपना घर बना रखा है। क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही हो सकती है? यदि कोई कार्यवाही हो सकती है तो कहाँ और कैसे होगी? क्या उक्त जमीन पर बना हुआ मकान तोडा भी जा सकता है या नहीं।
समाधान-
किसी भी ग्राम या नगर में आबादी भूमि पर अतिक्रमण करने पर कार्यवाही करने का दायित्व ग्राम पंचायत या नगर पालिका का है। इसी तरह यदि भूमि राजस्व विभाग की है तो उस के लिए कार्यवाही करने का अधिकार तहसलीदार को है।
आप को पहले पता करना चाहिए कि श्मशान भूमि आबादी में है या राजस्व में है। जहाँ भी वह भूमि स्थित हो उसी तरह से आप को लिखित में शिकायत करनी चाहिए। यदि ग्राम की आबादी भूमि है तो ग्राम पंचायत या पंचायत समिति को या जिला परिषद को शिकायत की जा सकती है। यदि भूमि नगरीय है तो नगरपालिका को लिखित में शिकायत करें। यदि राजस्व विभाग की है तो आप तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी या जिला कलेक्टर को शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं।
यदि उक्त अधिकारी कोई कार्यवाही न करें या करने में देरी करें तो गाँव के कोई भी दो व्यक्ति मिल कर दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के अंतर्गत एक जनहित याचिका दीवानी न्यायलय में प्रस्तुत कर सकते हैं जिस में आप ग्राम पंचायत, नगर पालिका या राज्य सरकार जिस का भी यह दायित्व हो उस के विरुद्ध यह वाद प्रस्तुत कर सकते हैं कि भविष्य में अतिक्रमण तुरन्त रोका जाए तथा वर्तमान अतिक्रमण को हटाया जाए। यह वाद प्रस्तुत करने के दो माह पहले आप को सम्बन्धित अधिकारी को विधिक नोटिस धारा 80 दीवानी प्रक्रिया संहिता या नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत देना होगा।