कमल जी पूछते हैं —
मैं ने अपनी भतीजी का विवाह दो साल पहले इंदौर किया था किन्तु ससुराल वालों ने उसे बहुत परेशान किया। अब भतीजी ससुराल नहीं जाना चाहती। लड़के वाले उस का दहेज का सामान नहीं लौटा रहै हैं। हमें क्या करना चाहिए।
उत्तर —
कमल जी,
आप ने अपने प्रश्न में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। किसी भी मामले में कानूनी सलाह प्राप्त करने के लिए मामले के सभी और अधिकतम तथ्यों से अवगत कराना चाहिए। अन्यथा सलाह देना संभव नहीं होता है। मेरा अन्य पाठकों से भी यही आग्रह है कि तीसरा खंबा को कोई भी प्रश्न कानूनी सलाह के लिए प्रेषित करने से पूर्व मामले का अधिक से अधिक विवरण प्रेषित करें तथा सभी महत्वपूर्ण तथ्य अंकित करें।
आप का मूल प्रश्न यह था कि भतीजी के ससुराल वाले दहेज का सामान नहीं लौटा रहे हैं, आप क्या करें? किसी भी स्त्री को विवाह के समय दहेज में अथवा उस के पहले और बाद में मिले समस्त उपहार उस का स्त्री-धन है। यदि वह ससुराल में नहीं रह रही है तो ससुराल में छूट गई उस की यह समस्त संपत्ति ससुराल वालों के पास अमानत है। यदि ससुराल वाले इस संपत्ति को उसे लौटाने से इन्कार करते हैं तो यह धारा 406 भा.दं.संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। आप की भतीजी को ससुराल वालों ने बहुत परेशान किया है जो कि क्रूरता हो सकता है, यदि ऐसा है तो यह धारा 498-ए भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। आप चाहें तो इन दोनों मामलों में संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखा सकते हैं, या फिर न्यायालय में शिकायत प्रस्तुत कर संबंधित पुलिस थाना को भिजवा सकते हैं। इस मामले में उस के पति और ससुराल वालों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो कर अन्वेषण होगा और वे गिरफ्तार किए जा सकते हैं। पुलिस समस्त स्त्री-धन बरामद कर लेगी, तब आप न्यायालय में आवेदन कर के उसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने पर आप की भतीजी का वापस उस की ससुराल लौटने का म