सहकारी समिति से दस्तावेज की प्रतियाँ कैसे प्राप्त करें?
दिनेशराय द्विवेदी
मैं सहकारी समिति का कर्मचारी हूँ, मुझे सेवा से हटा दिया गया है। मैं ने अपनी सेवा समाप्ति के विरुद्ध श्रम न्यायालय में मुकदमा किया हुआ है। मुझे अपना पक्ष साबित करने के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता है जो समिति के पास हैं। मैं उन दस्तावेजों को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?
-विष्णु कुमार, भरतपुर, राजस्थान
जिन दस्तावेजों की आप को अपना पक्ष साबित करने के लिए आवश्यकता है यदि वे उस सहकारी समिति के कब्जे में हैं जिस के विरुद्ध आप ने सेवा समाप्ति का मुकदमा किया हुआ है तो आप उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत कराने के लिए श्रम न्यायालय को आवेदन कर सकते हैं। श्रम न्यायालय के समक्ष दस्तावेज प्रकट कराने और प्रस्तुत कराने के लिए दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 11 का उपयोग किया जा सकता है। आप आदेश 11 नियम 12 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं कि समिति जो कि उक्त मुकदमे में प्रतिपक्षी है आवश्यक दस्तावेजों को प्रकट करे कि वे उस की शक्ति और आधिपत्य में हैं अथवा नहीं। समिति को उक्त दस्तावेज उस की शक्ति और आधिपत्य में होने या न होने के बारे में शपथ पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। यदि समिति स्वीकार करती है कि उक्त दस्तावेज उस की शक्ति एवं आधिपत्य में हैं तो आप आदेश 11 नियम 14 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर न्यायालय से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रतिपक्षी उन दस्तावेजों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे।
इस के अतिरिक्त आप सहकारी समिति से उक्त दस्तावेजों की प्रतियाँ सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत भी मांग सकते हैं। सहकारी समितियों को राजस्थान उच्च न्यायालय ने जयपुर महिला होलसेल सहकारी उपभोक्ता भंडार लि. बनाम नानगराम शर्मा एवं अन्य (2010 डब्लूएलसी (राज.) यूसी 740) में यह निर्णीत किया है कि सहकारी समितियाँ लोक प्राधिकरण हैं और उन से सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत दस्तावेजों की प्रतियाँ प्राप्त की जा सकती हैं।