तीसरा खंबा

हाईस्कूल प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में विवाह के लिए आयु निर्धारण का तरीका क्या होगा?

 प्रकाश कुमार ने पूछा है –

मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और हम दोनों हिन्दू हैं  मगर अलग-अलग जाति के हैं।  हम एक राज्य के अलग-अलग जिलों में रहते है। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। लड़की कुछ कारणों से हाई स्कूल तक भी नहीं पढ़ पाई है, और न ही उसका कोई जन्म प्रमाण पत्र है। हम दोनों की उम्र विवाह योग्य (मेरी-21 और लड़की-18) हो चुकी है। समस्या ये है कि मेरे परिवार के सदस्य तो इस शादी से सहमत है लेकिन लड़की के परिजन किसी भी कीमत पर सहमत नहीं होंगे।  कृपया मुझे अब बताइए की मुझे क्या परेशानियाँ आयेंगी और इसका क्या निवारण होना चाहिए?
उत्तर –
प्रकाश जी,

कानूनी रुप से आप दोनों विवाह करने में सक्षम हैं। लेकिन विवाह के उपरान्त आप को अपने साथ-साथ अपनी पत्नी के पालन-पोषण का व्यय उठाना पड़ेगा। यदि आप की आय एक परिवार को चलाने लायक है तो आप बेशक इस विवाह को कर सकते हैं। जहाँ तक परेशानियों का प्रश्न है तो आप आर्य समाज में या अपने घर पर विवाह संपन्न कर सकते हैं। उस के लिए लड़की की आयु का प्रमाण पत्र चाहिए। यूँ तो जन्म प्रमाण पत्र आयु का प्रमाण पत्र होता है। लेकिन जन्म को केवल अभिभावक ही पंजीकृत करवा सकते हैं। आयु के प्रमाण के लिए स्कूल का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी) भी उपयोगी हो सकता है। इस प्रमाण के साथ ही आप किसी भी सरकारी जिला अस्पताल में आप फीस जमा करवा कर लड़की का आयु के संबंध में मेडीकल बोर्ड से परीक्षण करवा सकते हैं। मेड़ीकल बोर्ड यदि यह प्रमाण पत्र दे देता है कि लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक है तो आप दोनों उस प्रमाण पत्र को प्रस्तुत कर विवाह कर सकते हैं। विवाह के तुरंत बाद आप अपना विवाह नगर पालिका या ग्राम पंचायत में पंजीकृत करवा लें और वहाँ से विवाह का प्रमाण पत्र हासिल कर लें। 

ब से बड़ी परेशानी इन मामलों में यह होती है कि लड़की के अभिभावक, माता-पिता पुलिस में उसे नाबालिग बताते हुए लड़की के अपहरण का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। इस के बाद पुलिस आप को इस जुर्म में गिरफ्तार कर सकती है और लड़की की कस्टडी उस के माता-पिता को दे सकती है। यदि लड़की एक बार माता-पिता के पास पहुँच जाती है तो उस पर इतने दबाव आ जाते हैं कि वह आप के विरुद्ध बयान दे दे तो आप को सजा होना पक्का हो सकता है। लेकिन यदि आप ने लड़की की आयु का प्रमाण पत्र, विवाह के सबूत और विवाह का पंजीकरण प्रस्तुत किया तो पुलिस यह कार्यवाही नहीं कर सकेगी। करेगी तो असफल होगी। यदि आप इन सब के लिए तैयार हों तो आप विवाह कर सकते हैं।

Exit mobile version