तीसरा खंबा

अपनी जमीन भाई को दे कर उस से पैतृक संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए एक्सचेंज डीड निष्पादित कराएँ.

rp_property1.jpgसमस्या-
सुदर्शन यादव ने सहरसा, बिहार से समस्या भेजी है कि-

हरसा शहर में सन् 1970 में मैंने एक पैतृक जमीन से अपना हिस्सा बेचकर इसी शहर में दूसरी जगह अपने नाम से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा जमीन खरीदी जिसका दाखिल-ख़ारिज कर जमाबंदी भी मेरे नाम से कायम है। नए ख़रीदी गई जमीन पर उसी समय से मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी घर बनाकर रहता आ रहा है। क्या अब मैं उससे जमीन का कब्ज़ा वापस पा सकता हूँ या नहीं तो क्या इसी आधार पर मुझे छोटे भाई के नाम पर बचे हुए पैतृक जमीन में हिस्सा मिल सकता है?

समाधान-

पैतृक जमीन में से आप ने अपना हिस्सा बेच दिया और आप उस संपत्ति की भागीदारी से अलग हो गए। अब आप का उस जमीन में कोई हिस्सा नहीं है।

प ने उसी पैसे से अलग जमीन खरीद ली। लेकिन उस पर आप के साथ साथ आप का भाई भी मकान बना कर रह रहा है। वह आप की अनुमति से उस भूमि पर रह रहा है जब कि उस भूमि का स्वामित्व आप के नाम है। इस तरह भाई आप की भूमि पर एक लायसेंसी है। आप उस के लायसेंस को नोटिस दे कर रद्द कर सकते हैं और जमीन मकान पर कब्जे के लिए वाद दायर कर सकते हैं।

दि भाई जिस मकान में रह रहा है उस भूमि को आप अपने भाई को दे सकते हैं और बदले में अपनी पैतृक संपत्ति में उस का हिस्सा ले सकते हैं। इस के लिए आप को भाई के मकान वाली जमीन का भाई के नाम तथा पैतृक संपत्ति में उस के हिस्से का आप के नाम हस्तान्तरण करने के लिए एक्सचेंज डीड लिख कर उप पंजीयक के यहाँ पंजीकृत करानी होगी।

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