तीसरा खंबा

अपनी समस्याएँ पूरे विवरण के साथ प्रस्तुत करें

दाम्पत्य सम्बन्धों की  स्थापना के लिए आवेदन करें, 

पत्नी के मना कर देेने पर तलाक के लिए आवेदन करें

समस्या-

भारत कुमार ने नांगलोई, दिल्ली से पूछा है-

मेरी शादी साढ़े सात साल पहले हुई थी। यह हमारी लव मैरिज थी। लेकिन शादी के बाद मैं और मेरी पत्नी अपने अपने परिवारों के साथ ही उनके घरों पर निवास करते रहे। पत्नी के घर वाले हमारी शादी के लिए कभी तैयार नहीं हुए और हमारा सारा टाइम ऐसे ही निकल गया। उन्होंने मुझे बहुत धमकियाँ दीं। अब मुझे उन सबसे नफरत हो गयी है। अब मैं पत्नी से तलाक लेना चाहता हूँ। लेकिन पत्नी इसके लिए तैयार नहीं है। मैं क्या करूँ? मेरी मदद कीजिए।

समाधान-

हमारे पास आने वाली बहुत सारी समस्याओं की तरह इस समस्या में भी बहुत सारे जरूरी विवरण का अभाव है। जिनके कारण हम इसका कोई उचित समाधान आपको प्रेषित कर सकें। आपके द्वारा दिए गए विवरण से यह पता नहीं लगता कि वास्तव में समस्या क्या है? यहाँ केवल आपने अपनी इच्छा प्रकट कर दी है कि आप तलाक लेना चाहते हैं। तीसरा खंबा आपकी इच्छा पूर्ति का साधन जानने का मंच नहीं है। बल्कि कानूनी समस्याओं के समाधान सुझाने का फोरम है।

आप तलाक लेना चाहते हैं। यह आपकी इच्छा है। लेकिन केवल इच्छा से तलाक नहीं मिलता। आप जरूर जानते हैं कि यदि पति पत्नी दोनों की सहमति हो तो तलाक हो सकता है। हालाँकि उस तरह के तलाक में भी कम से कम आठ महीने लग जाते हैं। क्योंकि कुछ दिन आवेदन तैयार करने में चाहिए। फिर आवेदन प्रस्तुत  करने के बाद न्यायालय में उसे जाँच कर उस पर रिपोर्ट आदि में 10-15 दिन लगेंगे तब वह पंजीकृत होगा। उसके बाद छह माह की तारीख दे दी जाएगी। छह माह बाद दोनों के बयान होंगे, बहस होगी उसके बाद तलाक मंजूर होगा। बयान और बहस में भी एक दो तारीखें हो ही जाती हैं। इस तरह सहमति से तलाक भी आसान नहीं होता। उसके लिए प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

आपने बताया है कि आपकी पत्नी सहमत नहीं है। पिछले साढ़े सात सालों का आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहा है? इस सम्बन्ध में एक शब्द भी आपने नहीं बताया है। विवाह का अर्थ है स्त्री-पुरुष के मध्य यौन सम्बन्ध की निरन्तरता, एक साथ रहना और संतान उत्पन्न करना। आप दोनों एक साथ नहीं रहे यह आपने बताया। बहुत से स्त्री पुरुष जो कई सौ किलोमीटर की दूरी पर नौकरी करते हैं वे भी एक साथ नहीं रहते। कभी कभी कुछ दिनों के लिए एक दूसरे के पास जा कर रहते हैं। हो सकता है आप की पत्नी कभी-कभी आप के पास आकर रहती रही हो, या यह भी हो सकता है कि आप दोनों ने कोई एक या एक से अधिक स्थान ऐसे बना रखे हों जहाँ आप आपस में कुछ घंटों के लिए मिलते रहे हों और आपके बीच यौन सम्बन्धों की निरन्तरता बनी रही हो। आपने सन्तानों का उल्लेख नहीं किया किन्तु आपके विवरण से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे नहीं रहे होंगे।

आपने तलाक लेने की इच्छा का कारण यह बताया कि आपकी पत्नी के परिजनों ने आपको इतनी धमकियाँ दी हैं कि आपको उनसे नफरत हो गयी है। पर पत्नी के परिजनों से नफरत हो जाना तलाक का कारण नहीं हो सकता। हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो धमकियाँ दे रहे हैं वे उन्हें साकार भी कर सकते हैं। इससे आपकी या आपकी पत्नी की मृत्यु भी हो सकती है या न हो तो आपका वैवाहिक जीवन शान्तिपूर्ण तो नहीं रहेगा। इसी कारण आप अपनी पत्नी को तलाक देना चाहते हैं। पर यह भी तलाक का कोई कारण नहीं हो सकता।

आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहती है। यदि दो वर्ष से अधिक की अवधि से उसके साथ यौन सम्बन्ध स्थापित नहीं हुए हैं तो तलाक का एक कारण हो सकता है। आप इस आधार पर तलाक की अर्जी लगा सकते हैं और उसकी पैरवी ठीक से होगी तो तलाक की डिक्री भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपनी पत्नी से यौन सम्बन्ध बनाए दो वर्ष का अन्तराल पूरा नहीं हुआ है तो उसकी प्रतीक्षा करें और फिर आवेदन करें।

एक रीति और है आप सीधे धारा-9 हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत दाम्पत्य सम्बन्धों की स्थापना के लिए आवेदन प्रस्तुत करें। आपकी पत्नी यदि आपके साथ आकर रहना स्वीकार करती है और उसके परिजन भी इन परिस्थितियों में इसे स्वीकार कर लेते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन की समाप्ति रुक भी सकती है और वह रहने  से इन्कार करती है तो आप इस आवेदन को वापस ले कर। उस समय उपलब्ध तलाक के आधारों पर तलाक आवेदन प्रस्तुत करें।

वैसे तो हम हमें समाधान चाहने वाले हर व्यक्ति को ई-मेल से या यहाँ वेबसाइट पर उत्तर देते हैं लेकिन आने वाले प्रश्नों की संख्या इतनी अधिक होने लगी है कि हर ई-मेल का उत्तर देने की हमारी क्षमता जवाब देने लगती है। हम यह सोच रहे हैं कि अधूरे विवरणों की समस्याओं को हम कोई भी जवाब देना बन्द कर दें। इसलिए पाठकों से हमारा आग्रह है कि अपनी समस्या चलताऊ तरीके से न भेजें। बल्कि पूरे आवश्यक विवरण जरूर दें। साथ ही यह भी कि उसे कहानियों से लम्बा भी न बनाएँ।

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