मुझे एक पाठक सुनील ने ई-पत्र में लिखा –
“मैं ने एक व्यक्ति से 25000/-लोन लिया.इस के एवज़ में मैं ने उसे एक खाली स्टाम्प और दो खाली चैक हस्ताक्षर कर के दिए। कुछ दिनों बाद मैं ने उसे 20000/- रुपया चुका दिया जिस की उस ने मुझे अपने हाथ से कच्ची रसीद बना कर दे दी जिस पर उस ने अपने हस्ताक्षर नहीं किए। कुछ समय बाद मैं ने उस को बाकी के पैसे भी लौटा दिए। उस के बाद जब मैं ने उस से अपने दस्तावेज खाली स्टाम्प और खाली चैक मांगे तो उस ने कहा कि मेरे बैंक के लॉकर मे रखे हैं कल आ कर ले लेना। उसी दिन शाम को दो पुलिस वाले मेर घर पर आए और मुझ से कहने लगे कि तुम ने उस व्यक्ति से छह लाख पचास हजार रुपया लिया जो उस को दे दो नहीं तो वह तुम पर केस कर देगा। वह व्यक्ति मेरे दिए हुए खाली चैक और स्टाम्प पर 6,50,000.00 रुपया भर कर और पुलिस का दबाव बना कर मुझ से और पैसे लेना चाहता है। मेरे पास सबूत के तौर पर उस के हाथ की 20,000.00 की रसीद है जिस पर उस ने हस्ताक्षर नहीं कर रखे हैं उस ने मुझे धारा 138 और धारा 420 के अंदर फँसाने की धमकी दे रखी है।
“मैं ने एक व्यक्ति से 25000/-लोन लिया.इस के एवज़ में मैं ने उसे एक खाली स्टाम्प और दो खाली चैक हस्ताक्षर कर के दिए। कुछ दिनों बाद मैं ने उसे 20000/- रुपया चुका दिया जिस की उस ने मुझे अपने हाथ से कच्ची रसीद बना कर दे दी जिस पर उस ने अपने हस्ताक्षर नहीं किए। कुछ समय बाद मैं ने उस को बाकी के पैसे भी लौटा दिए। उस के बाद जब मैं ने उस से अपने दस्तावेज खाली स्टाम्प और खाली चैक मांगे तो उस ने कहा कि मेरे बैंक के लॉकर मे रखे हैं कल आ कर ले लेना। उसी दिन शाम को दो पुलिस वाले मेर घर पर आए और मुझ से कहने लगे कि तुम ने उस व्यक्ति से छह लाख पचास हजार रुपया लिया जो उस को दे दो नहीं तो वह तुम पर केस कर देगा। वह व्यक्ति मेरे दिए हुए खाली चैक और स्टाम्प पर 6,50,000.00 रुपया भर कर और पुलिस का दबाव बना कर मुझ से और पैसे लेना चाहता है। मेरे पास सबूत के तौर पर उस के हाथ की 20,000.00 की रसीद है जिस पर उस ने हस्ताक्षर नहीं कर रखे हैं उस ने मुझे धारा 138 और धारा 420 के अंदर फँसाने की धमकी दे रखी है।
कृपया मुझे सलाह दें कि मैं उस के बिछाए जाल से कैसे बच सकता हूँ?”
कानून में मौजूद इस छेद के कारण बहुत अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने अब कानून का सहारा ले कर अपराध करना आरंभ कर दिया है। इस तरह के अपराध की मौजूदा स्थिति यह है कि अपराधी सबूतों के सहारे छल करने का अपराध करता है और कानून और अदालत की संरक्षा में अपराध करता है। इस अपराधी को दंडित करने और भले लोगों को इस अपराध से बचाने का कोई साधन अभी न कानून के पास है और न वकीलों के पास वे मौजूदा कानून के दायरे में इस के हल तलाशते हैं। वे केवल मौखिक सबूत पेश कर सकते हैं ,जो कि अपराधी के पास उपलब्ध सबूतों के सामने कमजोर सिद्ध होते हैं।
मैं ने उन से यह भी पूछा कि यदि वे बता सकें कि वे कहाँ से, किस प्रांत और शहर से हैं? जिस से यदि संभव हो तो मै