तीसरा खंबा

किराएदार रखने के पहले उसका पुलिस सत्यापन आवश्यक है

समस्या-

अरुणा ने शाहदरा दिल्ली से पूछा है-

क्या किराएदार का पुलिस सत्यापन कराना जरूरी है और क्या .यह किरायेदार रखने के पहले कराना जरूरी है या बाद में भी करवाया जा सकता है?

समाधान-

जब आप मकान, दुकान, भंडार, खाली जमीन आदि अपनी स्थायी सम्पत्ति किराए पर देते हैं तो किराएदारों के बारे में अनेक तथ्यों की जानकारी करना चाहते हैं। आप वे सभी जानकारियाँ किराएदार के बारे में जानना चाहते हैं जिनसे आपको भविष्य में किराएदार के कारण परेशानी नहीं हो। इन जानकारियों में मुख्य जानकारी है कि किराएदार की आर्थिक स्थिति कैसी है? वह नियमित रूप से किराया देता रह सकता है या नही? वह झगड़ालू या अपराधिक प्रकृति का तो नहीं है?  यदि वह किराया दिए बिना ही मकान खाली कर के चला जाए तो उससे बकाया किराया वसूल हो सकेगा या नहीं आदि आदि जानकारियाँ आप स्वाभाविक रूप से जानना चाहते हैं। बल्कि इन्हें जाने बिना अपना परिसर किराए पर देने का अधिकार है।

इसी तरह कोई व्यक्ति अचानक आ कर आपके गाँव, कस्बे, नगर, मुहल्ले आदि में रहने लगता है। उसके बारे में किसी को अधिक जानकारी नहीं होती। लेकिन यदि वह अपराधिक प्रकृति का है और किसी अपराध के लिए नगर में आया है तो इसे आप खुद पता नहीं कर सकते। पिछले अनेक वर्षों में हुए अपराधें से पता लगता है कि अपराधी ने किसी का मकान किराए पर लिया, अपराध किया और फिर भाग गया। वैसी स्थिति में पुलिस को भी उसे तलाश करने में बहुत परेशानी होती है। इसी कारण अनेक सरकारों ने निर्णय ले कर किराएदार रखने के पहले उसका पुलिस सत्यापन कराना एक अनिवार्य शर्त बना दिया है। दिल्ली, राजस्थान और अनेक राज्यों व नगरों में किराएदार रखने के पहले उसका पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य है।

यदि आप पुलिस सत्यापन कराए बिना किराएदार रखते हैं तो पुलिस धारा 188 आईपीसी के अन्तर्गत आपके विरुद्ध अदालत में परिवाद प्रस्तुत कर सकती है जिस में आप को एक माह तक का कारावास या जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जा सकता है। दिल्ली में अनेक मामलों में दिल्ली पुलिस ने किराएदार का पुलिस सत्यापन न कराने के लिए मकान मालिकों के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत किए हैं।

आपने यदि किराएदार रख लिया है और उसका पुलिस सत्यापन नहीं कराया है तो भी आप को चाहिए कि अपा उसका पुलिस सत्यापन शीघ्र से शीघ्र करवा लें। इसके लिए आप पुलिस को कह सकते हैं कि आपको जानकारी नहीं थी कि पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य था। जैसे ही आपको पता लगा आपने इस के लिए आवेदन कर दिया है।

पुलिस सत्यापन के लिए आप पुलिस वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर पुलिस स्टेशन से फार्म प्राप्त कर उसे भर कर या वेबसाइट से डाउनलोड कर प्रिंट कर उसे भर कर पुलिस स्टेशन में जमा करवा सकते हैं।  

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