दीवानी विधि
विवाह – कौटिल्य मानते हैं कि विवाह ही संपूर्ण दीवानी विवादों का आधार हैं। वे धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के आठ रूपों ब्रह्म, देव, प्रजापत्य, आर्ष, गंधर्व, आसुर, राक्षस और पैशाच विवाहों का वर्णन करते हैं। इन में से प्रथम चार को वे विधिमान्य मानते हैं और इस के लिए पिता की स्वीकृति आवश्यक बताते हैं। अंतिम चार विवाहों में माता-पिता की स्वीकृति आवश्यक मानी गई है। एक पत्नित्व को श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन यह भी कहा गया है कि वह स्त्री-धन और शुल्क दे कर एकाधिक विवाह कर सकता है। स्त्री को पति की मृत्यु, पति द्वारा अनिश्चित अवधि के लिए प्रव्रजन करने अथवा संन्यास ग्रहण करने की परिस्थितियों में केवल पति के छोटे भाई से अथवा पति के गोत्र में ही विवाह को अनुमति दी गई है। प्रथम चार विधिमान्य विवाहों में विवाह-विच्छेद की अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन अंतिम चार विवाहों में पति-पत्नी में द्वेष होने मात्र से ही विवाह विच्छेद मान्य था। दोनों में से कोई भी एक दूसरे की इच्छा के विरुद्ध विवाह-विच्छेद नहीं कर सकता था।
उत्तराधिकारी और विभाजन – कौटिल्य के अनुसार पुरुष की मृत्यु पर पुत्र, पौत्र, प्रपोत्र और उन के पुत्र चौथी पीढ़ी तक के पुरुष उस की संपत्ति के उत्तराधिकारी माने गए थे। मृतक के पुत्र के अभाव में भाई, भाई के अभाव में पुत्री, पुत्री के अभाव में पिता और पिता के अभाव में पिता के भाई अथवा अन्य वंशज को संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त होता था। संपत्ति का कोई भी उपयुक्त उत्तराधिकारी न होने पर उस पर राजा का अधिकार था। लेकिन वेदविज्ञ ब्राह्मण की संपत्ति केवल वेदविज्ञ ब्राह्मण को ही दी जा सकती थी। स्त्री की संपत्ति के लिए सर्वप्रथम पुत्र और पुत्री को, इन के अभाव में पति द्वारा प्रदत्त संपत्ति के लिए पति को उत्तराधिकारी माना गया था। कौटिल्य ने केवल स्वअर्जित संपत्ति के ही विभाजन का विधान किया था। अवयस्क उत्तराधिकारी को प्राप्त संपत्ति उस के वयस्क होने तक मामा अथवा विश्वसनीय व्यक्ति के संरक्षण में सुरक्षित रखी जाती थी।
थ शास्त्र में अनेक प्रकार की संविदाओं का वर्णन है जिन में क्रय-विक्रय, ऑडमान, और विवाह संविदाएँ प्रमुख थीं। सक्षम पक्षकारों द्वारा स्वतंत्र सहमति से, कपट रहित और लोकनीति के अनुकूल खुले स्थान में संपन्न की गई संविदाएँ ही विधिमान्य थीं। कपट व मिथ्यानिरूपण युक्त संविदाएँ शून्य मानी गई थीं। अविधिमान्य संविदाओं को पक्षकार विखण्डित कर सकते थे। इस संबंध में दोषकर्ता को दंडित किया जा सकता था।
अर्थशास्त्र के अनुसार चरागाह, खेत के मार्ग, पति-पत्नी और पिता-पुत्र के बीच ऋण, ब्याज दर, निक्षेप, गिरवी स्वामी सेवक संबंधों आदि के लिए भी विधि नियमों का प्रतिपादन किया गया है आर्य या किसी अन्य अवयस्क का विक्रय करना अथवा उसे गिरवी रखना दण्डनीय अपराध था।
आगे जानेंगे हम अर्थशास्त्र की दंडविधि के बारे में …..