तीसरा खंबा

खेत में जाने का रास्ता न हो तो क्या करें?

समस्या-

मेरे खेत में जाने का रास्ता नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए?

– जैसला पो.अचलपुर तह.सांचोर जिला.जालौर

समाधान-

किसी भी खेत में जाने का रास्ता नहीं हो ऐसा किसी हालत में नहीं हो सकता। क्यों कि खेत तो हमेशा से ही और उस में जाने का रास्ता न होगा तो उस में अभी तक खेती किस तरह की जाती थी? खेत में जाने का रास्ता नहीं होना तभी संभव है जब बंटवारा हुआ हो और खेत में जाने का रास्ता किसी और के हिस्से में रह गया हो या फिर किसी ने पुराना मार्ग अवरुद्ध कर दिया हो।

यदि आप के खेत में जाने का पुराना रास्ता था और उसे अवरुद्ध कर दिया गया है तो उसे फिर से चालू कराने के लिए आप को राजस्थान टीनेंसी एक्ट की धारा 251 में तहसीलदार को आवेदन करना पड़ेगा। तहसीलदार जाँच करेगा और आप का अवरुद्ध रास्ता चालू करवा देगा।

लेकिन यदि आप के खेत में जाने का वाकई कोई रास्ता नहीं था तो आप को राजस्थान टीनेंसी एक्ट की धघारा  251ए के अंतर्गत अपने क्षेत्र के उपखंड अधिकारी को रास्ते के लिए आवेदन करना पड़ेगा। आप के खेत में जाने का सब से कम लंबा रास्ता कहाँ से मिल सकता है। जिन लोगों की जमीन उस में जाएगी उन को बुला कर सुनवाई की जाएगी और आप को रास्ता दे दिया जाएगा। लेकिन आप को रास्ते में जिस व्यक्ति की जमीन जाएगी उस को एसडीओ द्वारा निर्धारित मुआवाजा राशि अदा करनी होगी।

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