तीसरा खंबा

ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया पट्टा वैध है या नहीं?

समस्या-
पट्टा वितरण

सागर, मध्य प्रदेश से सागर लारिया ने पूछा है –

ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया जमीन का पट्टा जिस में सरपंच और सचिव के हस्ताक्षर हैं वैध है कि नहीं।

समाधान-

ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान किया गया पट्टा यदि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदान किया गया है और किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व या कब्जे की भूमि पर न हो कर सरकारी भूमि पर है तो वैध है। लेकिन पट्टा सदैव स्थावर संपत्ति का हस्तान्तरण होता है।  सौ रुपए या उस से अधिक मूल्य की किसी भी स्थावर संपत्ति के हस्तान्तरण का प्रलेख उप पंजीयक के यहाँ पंजीकृत होना चाहिए। इस कारण यह आवश्यक है कि इस पट्टे को पट्टाधारक जितना जल्दी हो उप पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत करवा ले। तभी वह हस्तांतरण वैध होगा। अन्यथा स्थिति में यह केवल मात्र भूमि के कब्जे का हस्तान्तरण मात्र रह जाएगा।

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