तीसरा खंबा

जारता का आरोप तभी लगाएँ जब आप उसे साबित कर सकते हों।

समस्या-

श्रीमती कृष्णा नाथ ने जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ से समस्या भेजी है कि-

मेरी शादी 21 जून 2010 को मध्यप्रदेश के बीनागज जिला गुना के रहने वाले प्रदीप नाथ से हुई थी और मेरी 5 साल की बेटी है। मेरे पति ने मेरा विश्वास तोड़ा है किसी और लड़की के साथ उनका रिलेशनशिप है। मुझे वो खर्चा पानी भी नहीं देते, वो कुछ काम नहीं करते हैं। अगर मैं उन पे भरण पोषण के लिए केस करूँ तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? मैं ये भी बता दू मैं मेरे पति से बड़ी हूँ, इससे मेरे केस में परेशानी होगी क्या? मुझे मेरी बेटी को पालने में परेशानी हो रही इसलिए मुझे कुछ मागदर्शन देने की कृपा करें।

समाधान-

प अपने पति पर जारता और उपेक्षा का आरोप लगा रही हैं। यदिआप यह आरोप अपने आवेदन में भी लगाती हैं तो आप को यह आरोप साबित करना होगा। यदि आप यह आरोप साबित नहीं कर पाती हैं तो आप के पति भविष्प में मिथ्या आरोप लगा कर बदनाम करने की क्रूरता करने का आधार बना कर आप के विरुद्ध विवाह विच्छेद का मुकदमा कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं।

आप के पति कुछ नहीं कमाते। इस कारण यह नहीं कहा जा सकता कि आप को मुकदमा कर देने पर कितनी भरण पोषण राशि प्राप्त हो सकती है। लेकिन कानून बहुत स्पष्ट है यदि किसी व्यक्ति ने विवाह किया है और उस विवाह से किसी संतान का जन्म भी हो चुका है तो पति यह नहीं कह सकता कि उस की कमाई कुछ भी नहीं है। यदि उस ने विवाह किया है और संतान को जन्म दिया है तो उसे भरण पोषण की राशि तो देनी होगी। यह राशि आप दोनों के परिवारों के जीवन यापन के स्तर से तय होगा।

आप भघरण पोषण का मुकदमा जहाँ आप निवास कर रही हैं वहाँ के न्यायालय में धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकती हैं।

 

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