तीसरा खंबा

डर छोड़ें, निषेधाज्ञा प्राप्त करें और निर्माण कार्य चालू करें ।

Farm & houseसमस्या-

जगदीश ने गाँव जनई, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश से पूछा है-

गाँव में हमारा एक भूखंड 0.61 हैक्टर का है, जिसके साथ मेरे पडोसी हीरालाल जी काकच्चा मिट्टी का मकान है। मैं अपनी जमीन के कुछ हिस्से पर निर्माण कार्यकरना चहता हूँ। मेरे पडोसी अपनी दीवार के साथ 10 फीट छोड कर निर्माण कार्यकरने के लिये कहते हैं। मैं 3से 4 फीट छोडने के लिये तैयार हूँ। इसी बात काविवाद है जिस के कारण फौजदारी पर आमादा होते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। मैंतहसील से आदेश पत्र ले कर आया। राजस्व विभाग के अधिकारी कानूनगो और लेखपालने मौके पर जाकर जाँच की  और विपक्षीगण को समझाया कि प्रार्थी केनिर्माण कार्य में नाजायज हस्ताक्षेप न करें। ये जमीन प्रार्थी के नाम दर्ज है।फिर भी विपक्षीगण नहीं माने और जाँच करने के बाद तहसीलदार महोदय ने लिखितआदेश पुलिस कार्यवाही करने का दिया। पुलिस अधिकारियों के कहने पर भी पडोसी नहीं माने। SDM के अदेश पर सीमा ज्ञान करवाया। पटवारी के नाप करने पर पडोसी की कच्ची दीवार भी मेरी जमीन में आती है। पडोसी 3फीट छोड कर भी निर्माण कार्य नहीं करने देते। इस मामले मे पुलिस की क्या कार्यवाही बनती है? और मुझे न्याय के लिये क्या करना है? सुझाएँ कि  मेरी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है?

समाधान-

वास्तव में समस्या आप का डर है। पड़ौसी ने आप की जमीन पर दीवार बना रखी है और हैं कि उस के कहने मात्र से डर जाते हैं। सब कुछ आप ने कर के देख लिया। जब यह सिद्ध हो चुका है कि पडौसी ने दीवार आप की जमीन पर बना रखी है तो उस दीवार को हटवाने और आप की जमीन पर कब्जा प्राप्त करने के लिए तुरन्त दीवानी वाद करें। इसी वाद में यह निषेधाज्ञा की राहत भी मांगें कि पडोसी आप को अपनी जमीन पर निर्माण कार्य से न रोके।

स के बाद आप निर्माण कार्य करना शुरु करें। यदि पडौसी फौजदारी पर आमादा होता है तो होने दें, अपना कार्य जारी रखें। यदि वह कोई अपराध करता है तो उस की रिपोर्ट तुरन्त पुलिस को करें। पुलिस कार्यवाही करेगी। और न करे तो आप मजिस्ट्रेट के न्यायालय में परिवाद दाखिल कर पुलिस अन्वेषण के लिए भिजवाएं। तब पुलिस को कार्यवाही करनी होगी।

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