समस्या-
ग्राम-पोस्ट परेऊ, तहसील-बायतु, जिला-बाङमेर (राजस्थान) से मुश्ताक खान ने पूछा है-
मेरे गॉव की एक निजी स्कूल मे आर टी ई के तहत फ्री पढने वाले 25% छात्रो की सूची प्राप्त करना चाहता हू। ये सूचना ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के अलावा और कौन कौन दे सकता है? ये सूचना मुझे कितने समय मे दी जायेगी तथा यह सूचना देने वाला अधिकारी सूचना देने का चार्ज कितना लेगा? हमारे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बायतु (जिला बाङमेर) मे बैठते है।
समाधान-
आप को सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजि विद्यालय में मुफ्त पढ़ने वाले 25 प्रतिशत विद्यार्थियों की सूची के लिए ब्लाक शिक्षा अधिकारी को ही आवेदन करना चाहिए। वे निजि स्कूल से सूचना मंगवा कर आप को उपलब्ध करवाएँगे। इस संबंध में केन्द्रीय सूचना आयोग स्पष्ट कर चुका है कि निजि स्कूलों को इस तरह की सूचनाएँ शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी।
सूचना प्राप्त करने के लिए आप को एक आवेदन निम्न प्रारूप में ब्लाक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में दस रुपए के पोस्टल आर्डर के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। इस संबंध में यदि अधिक शुल्क की आवश्यकता होगी तो दस्तावेज तैयार होने के उपरान्त आप को सूचित कर दिया जाएगा। अन्यथा सूचना आप को आवेदन प्रस्तुत करने के 30 दिनों में प्राप्त हो जाएगी। यदि तीस दिनों में आप को सूचना न मिले तो आप प्रथम अपील अधिकारी स्तर पर अपील कर सकते हैं।
सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन का प्रारूप
दिनांक:
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा सेवा में, 1- अभ्यर्थी का नाम: क) दस रुपये का शुल्क का भुगतान _______ रसीद द्वारा _______ के कार्यालय में किया गया। (प्रति संलग्न), अथवा ख) दस रुपये का शुल्क का भुगतान _________ के द्वारा जारी किया गये, ड्राफ़्ट / पे ऑर्डर / पोस्टल ऑर्डर, संख्या ________, दिनांक _____, ______ के प्रति किया गया, अथवा ग) मैं गरीबी रेखा से नीचे परिवार का सदस्य हूँ, (बी पी एल प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न)। 5- यदि कोई स्व:प्रमाणित संलग्न दस्तावेज़ है तो उसका उल्लेख। 6- मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। कृपया माँगी गयी जानकारी अतिशीघ्र उपलब्ध कराएं।
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर |
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर