तीसरा खंबा

नियमित पद के लिए चयन में संविदा नियुक्ति का कोई लाभ नहीं मिल सकता।

rp_empcontract.jpgसमस्या-

कमल ने उदयपुर, राजस्‍थान से समस्या भेजी है कि-

मैं वर्तमान में नगर पालिका में 06 वर्षो से कम्‍प्‍यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हूँ तथा अभी 02 माह के बाद स्‍वायत शासन विभाग द्वारा क0 लिपिक की भर्ती निकाली जा रही है। जिस में हमारी सेवा का हमें कोई लाभ नहीं दिया गया है। उक्‍त भर्ती एक्‍जाम के द्वारा होगी। इस सन्‍दर्भ में मार्गदर्शन प्रदान करें कि भर्ती पर मेरे द्वारा न्‍यायालय से स्‍थगन प्राप्‍त किया जा सकता है या नहीं? अगर स्‍थगन लगाया जा सकता है तो क्‍या विधि रहेगी?

समाधान

प ने यह स्पष्ट नहीं किया कि आप पिछले छह वर्ष से किस तरह सेवा में हैं। हमारा सोचना है कि आप की यह नियुक्ति संविदा नियुक्ति रही होगी। संविदा नियुक्ति में स्पष्ट होता है कि उन्हें संविदा पर निश्चित अवधि तक के लिए काम करने को रखा गया है। यह निश्चित अवधि समाप्त होने पर नयी संविदा नियुक्ति दे दी जाती है। संविदा नियुक्ति में नियुक्ति पत्र में ही यह अंकित होता है कि कर्मचारी की नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिए है और उस के बाद सेवाएँ स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इस कारण से आपको इस नौकरी का कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा। इतना अवश्य है कि साक्षात्कार में यह ध्यान रखा जा सकता है कि आप के पास छह वर्ष तक कार्य करने का अनुभव है।

सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि सभी सरकारी और अर्ध सरकारी सेवा में स्थाई कर्मचारियों को नियम के अनुसार परीक्षा ले कर तथा साक्षात्कार ले कर नियोजन देना चाहिए। सरकारी नौकरियों पर सभी का अधिकार है और उन नौकरियों के लिए चयन प्रतियोगिता के माध्यम से ही होना चाहिए। इस कारण से यदि आप ने संविदा नियुक्ति पर कार्य किया है तो उस का लाभ स्थाई सरकारी सेवा के लिए नहीं दिया सकता है। हमारी राय में आप को चयन प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए और स्वयं को प्रतियोगिता में योग्य सिद्ध करते हुए यह नौकरी हासिल करनी चाहिए। उस के अलावा कोई मार्ग शेष है। इन नियुक्तियों पर आप के द्वारा स्थगन लेना लगभग असंभव है।

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