सत्यार्थी जी,
भारत में धुम्रपान पर पाबंदी सिगरेट एवं अन्य “तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन आपूर्ति और वितरण पर प्रतिबंध) अधिनियम 2003” {Cigarettes and other tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003} के अंतर्गत लगाई गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिसूचना में किसी भी सार्वजनिक स्थल (public place) पर धुम्रपान वर्जित कर दिया गया है।
इस अधिनियम में सार्वजनिक स्थल को परिभाषित किया गया है जिस में शैक्षणिक संस्थान सम्मिलित हैं और दिल्ली का जवाहरलाल विश्वविद्यालय भी एक शैक्षणिक संस्थान है। लेकिन इस परिभाषा में यह भी कहा गया है कि… लेकिन खुले स्थान उनमें शामिल न होंगे।
यदि ढके हुए स्थलों पर जहाँ यह वर्जना लागू है वहाँ इस का उल्लंघन होता है तो आप उस स्थल के मालिक, स्वत्वाधिकारी, प्रबंधक, सुपरवाइजर या इंचार्ज (owner, proprietor, manager, supervisor or in charge) से तुरंत शिकायत कर सकते हैं।
इस अधिसूचना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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