सुनील कुमार कहते हैं-
सर जी, मेरी पत्नी को अपने मायके गए हुए आठ माह हो गए हैं लेकिन वह बोल रही है कि मैं अभी वापस नहीं आ सकती और उस के घर वाले मुझे धमकी देते रहते हैं। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। कृपया आप मेरी मदद करें।
उत्तर –
सुनील जी,
आप कारण तलाश कर उस का समाधान स्वयं तलाशिए। यदि कोई कारण नहीं है या कारण बहुत ही मामूली है तो उस का आप के साथ आ कर नहीं रहना जायज नहीं है। आप न्यायालय में हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा-9 के अंतर्गत दांपत्य संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पर अदालत में आप की पत्नी को आना पड़ेगा और आप के साथ नहीं रहने का कारण बताना पड़ेगा। अदालत आप दोनों को साथ रहने के लिए समझाएगी भी। ऐसे अनेक मामलों में मैं ने अदालत से पति-पत्नी को साथ रहने के लिए लौटते देखा है। यदि पत्नी के पास आप के साथ नहीं रहने का कोई वाजिब कारण नहीं है तो अदालत आप के पक्ष में दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना के लिए डिक्री पारित कर देगी। तब भी यदि आप की पत्नी आप के साथ आ कर नहीं रहती है तो अदालत आप के आवेदन पर आप के पक्ष में विवाह-विच्छेद की डिक्री पारित कर सकती है