तीसरा खंबा

पुश्तैनी संपत्ति में पुत्रियों का हिस्सा

समस्या-

मारी पुश्तैनी जायदाद जयपुर में स्थित है। बीस वर्ष पहले पिताजी ने उस के तीन हिस्से किए। एक स्वयं रखा और एक-एक हिस्सा मुझे और मेरे भाई को दे दिया।  मेरी दो बहनें हैं जो बीस साल पहले अविवाहित थीं, लेकिन अब विवाहित हैं। क्या बीस साल पहले जो विभाजन हुआ था वह वैध था? अब पिताजी अपना हिस्सा मेरे भाई को देना चाहते हैं। क्या वे उन का हिस्सा मेरे भाई को दे सकते हैं?

-प्रशान्त शर्मा, जयपुर

समाधान-

बीस वर्ष पूर्व आप की बहनों को पुश्तैनी संपत्ति में भरण पोषण का अधिकार था। इस कारण से उन का हिस्सा पुश्तैनी संपत्ति में था। इस तरह बीस वर्ष पूर्व किया गया संपत्ति का विभाजन वैध नहीं कहा जा सकता। यदि आप की बहनें चाहें तो न्यायालय से उक्त विभाजन को निरस्त करवा सकती हैं।

भी आप के पिता जीवित हैं, वर्तमान कानूनी स्थिति में पुत्रियों को पिता की  तथा पुश्तैनी संपत्ति में उतना ही अधिकार है जितना कि  आप दोनो भाइयों को था। इस कारण से यदि आप के पिता अपने हिस्से को आप के भाई को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित करते हैं तो वह भी वैध नहीं होगा।

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