तीसरा खंबा

पुश्तैनी संपत्ति में विधवा पुत्रवधु का हिस्सा …

समस्या-

गंगेश पाण्डेय ने सारीपुर उमरपुर, उत्तर प्रदेश से पूछा है-

सुर द्वारा अपनी विधवा बहु को रजिस्टर वसीयत करके सम्पप्ति मे हक नही दिया इसमे ससुर द्वारा खुद बनाई सम्पत्ति व पूर्वजो से प्राप्त सम्पत्ति शामिल है घर मे केवल एक कमरा हि दिया है विधवा को दो बच्चे है जो वयस्क है वह क्या करे।

समाधान-

विधवा निस्सन्तान पुत्रवधु को वही तमाम अधिकार संपत्ति में हैं जो कि पुत्र को होते। यदि कोई संपत्ति ससुर की स्वअर्जित है तो उसे ससुर वसीयत कर सकता है। लेकिन जो संपत्ति पुश्तैनी या सहदायिक है उसमें ससुर केवल अपना हिस्सा ही वसीयत कर सकता है उस संपत्ति में पुत्र को जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो जाता है और पुत्र के देहान्त के उपरान्त पुत्रवधु को अपने पति के हिस्से पर उत्तराधिकार प्राप्त है। आप को जाँचना चाहिए कि क्या ससुर द्वारा वसीयत की गयी किसी संपत्ति में पुत्रवधु का कोई अधिकार है या नहीं। यदि कोई पुश्तैनी संपत्ति थी तो उस में उस का अधिकार अवश्य होगा।

यदि पुत्रवधु का कोई अधिकार पाया जाता है तो उसे चाहिए कि वह संपत्ति के बंटवारे के लिए सक्षम न्यायालय में वाद संस्थित करे और संपत्ति का हिस्सा प्राप्त करे।

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