संजय कुमार राणा पूछते हैं –
मैंने 2007 में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कम्पनी से एक यूलिप जीवन बीमा पालिसी जिसका नाम लाइफ स्टेज आरपी है प्राप्त की थी जिस का प्रीमियम 35000/- सालाना था, जो कि मैंने सिर्फ एक बार यानि पहली बार ही अदा किया और बाद में घर का बजट बिगड़ने से मैं अगली किस्तों का भुगतान नहीं कर पाया। कम्पनी मुझे बीच बीच में किस्तें जमा करने को पत्र भेजती रहती थी परन्तु वे सभी पत्र केवल अंग्रेजी में होने के कारण मेरी समझ से परे होते थे, और मैं भी अपनी व्यस्तता के कारण ध्यान नहीं दे पाया। मैंने सोचा की कम्पनी अगर मुझे कुछ जयादा नहीं देगी तो कोई बात नहीं, मेरा पैसा तो तीन साल बाद मुझे मिल ही जाएगा। परन्तु आज जब मुझे कम्पनी का एक पत्र मिला जिसके नीचे एक मल्टी पे कस्टमर चैक नं. 130150आईसीआईसीआई बैंक का सिर्फ 5684 रुपये और 62 पैसे का था। मैं उसे देखकर मैं चौंक गया और मैंने नेट से कम्पनी का कस्टमर केयर नं. ढूँढा और उसपर फोन किया तो जबाब आया की कम्पनी ने आपकी पालिसी बंद कर दी है और आपका जो पैसा बनता था उसका चैक आपको भेज दिया है। मैंने कहा कि मैडम मेरे 35000/- के बदले में मुझे सिर्फ इतने ही पैसे ही मिलेंगे तो वो कहने लगी, हाँ सर! जब मैंने इसका विरोध जताया तो उस ने कहा कि आप नजदीक की शाखा में जाकर ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। कृपया मुझे बताएं कि मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो कंज्यूमर कोर्ट जाने की सोच रहा हूँ।
उत्तर –
राणा जी,
सभी बीमा पॉलिसी में एक सामान्य शर्त यह होती है कि यदि आप तीन वर्ष तक लगातार प्रीमियम अदा कर देते हैं तो फिर बीमा पॉलिसी निरस्त (लेप्स) नहीं होगी अपितु पेड-अप हो जाएगी और आप को जब तक बीमा पॉलिसी की प्रीमियम जमा हैं उन की पेड-अप राशि और बोनस का लाभ
मिलेगा। लेकिन यदि आप तीन वर्ष के पहले कोई प्रीमियम समय पर जमा नहीं करते हैं तो आप की पॉलिसी निरस्त हो जाएगी और आप को कोई धन नहीं मिलेगा अथवा नाम मात्र का धन प्राप्त होगा। निरस्त होने के उपरांत एक निश्चित समय तक आप अपनी निरस्त बीमा पॉलिसी को प्रीमियम की राशि ब्याज सहित जमा करवा कर उसे पुनर्चलित करवा सकते हैं। लेकिन निश्चित अवधि के उपरान्त आप की पॉलिसी पुनर्चलन के योग्य नहीं रह जाती।
मिलेगा। लेकिन यदि आप तीन वर्ष के पहले कोई प्रीमियम समय पर जमा नहीं करते हैं तो आप की पॉलिसी निरस्त हो जाएगी और आप को कोई धन नहीं मिलेगा अथवा नाम मात्र का धन प्राप्त होगा। निरस्त होने के उपरांत एक निश्चित समय तक आप अपनी निरस्त बीमा पॉलिसी को प्रीमियम की राशि ब्याज सहित जमा करवा कर उसे पुनर्चलित करवा सकते हैं। लेकिन निश्चित अवधि के उपरान्त आप की पॉलिसी पुनर्चलन के योग्य नहीं रह जाती।
आप के मामले में आप के द्वारा प्रीमियम की दूसरी किस्त जमा नहीं करवाने पर आप की बीमा पॉलिसी निरस्त हो गई और जब तक वह पुनर्चलन के योग्य थी तब तक कंपनी वाले आप को पत्र भेजते रहे कि पॉलिसी को पुनर्चलित करवा लें। लेकिन जब आप ने निर्धारित अवधि में अपनी बीमा पॉलिसी का पुनर्चलन नहीं करवाया तो उन्हों ने आप को भुगतान योग्य धनराशि चैक के माध्यम से भिजवा दी। इस में बीमा कंपनी की कोई त्रुटि नहीं है। आप चाहें तो अपनी कंपनी के पास के शाखा कार्यालय जा कर पूरी बात समझ सकते हैं। मेरी राय में आप को उपभोक्ता अदालत में शिकायत करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आप व्यर्थ की उलझनों में और जा फँसेंगे।