आदित्य ने इन्दौर, मध्य प्रदेश से समस्या भेजी है कि-
मेरा एक दोस्त ने घर में एक किरायेदार रखा है। जब वह किराएदार से मकान खाली करने का कहता है तो किराएदार कहता है कि मैं हरिजन समाज का हूँ और तुम पर केस कर दूंगा और मान हानि का दावा कर दूँगा, झूठा केस लगा दूँगा। मेरा दोस्त बहुत परेशान है कि अब वह मकान कैसे खाली करवाए?
समाधान-
आप के मित्र किराएदार से मकान खाली कराना चाहते हैं तो उन के पास मकान खाली कराने का कोई वैध कारण होना चाहिए। यदि समस्या इन्दौर की है तो वह मध्यप्रदेश किराया नियंत्रण कानून में जो वैध कारण दर्शाए गए हैं उन्हीं के आधार पर मकान खाली करवा सकते हैं। यदि किराएदार मकान खाली करने को स्वेच्छा से तैयार नहीं है तो उस का एक ही उपाय है कि आप के मित्र मकान खाली कराने के लिए न्यायालय में दावा करें। यदि न्यायालय ने पाया कि आप के मित्र के पास मकान खाली कराने का कोई वैध आधार है तो न्यायालय मकान खाली करने की डिक्री पारित कर देगा। तब उस डिक्री का निष्पादन करवा कर ही मकान खाली कराया जा सकता है। आप के मित्र को चाहिए कि वे स्थानीय वकील से सलाह करें कि किन आधारों पर मकान खाली कराया जा सकता है यदि उन में से कोई आधार आप के मित्र के पास हुआ तो मकान खाली करने के लिए वाद प्रस्तुत किया जा सकता है।
अगली बात आप के मित्र को किराएदार द्वारा दी जाने वाली मिथ्या और फर्जी मुकदमों की है तो किराएदार अवश्य ऐसा कर सकता है। लेकिन ऐसी धमकी देना स्वयं में अपराध है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है। आप के मित्र को चाहिए कि वे किराएदार की ऐसी धमकी को रिकार्ड कर लें और कम से कम दो-तीन लोगों के सामने किराएदार से मकान खाली करने की बात करें। इस से यदि किराएदार उस बात को उन के सामने दोहराएगा तो उन्हें इस मामले में साक्षी बनाया जा सकता है। जब इस बात के पक्के सबूत और गवाह हों कि किराएदार फर्जी और मिथ्या मुकदमों की धमकी दे रहा है तो न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर किराएदार के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाएँ। इस मुकदमे के दर्ज हो जाने के बाद मकान को खाली करने के लिए कार्यवाही आरंभ की जा सकती है।