बेनामी लेन-देन का अर्थ है यदि किसी व्यक्ति के नाम से कोई संपत्ति खरीदी जाती है और उस की कीमत का भुगतान कोई और करता है तो यह बेनामी लेन-देन कहलाएगा। इस तरह के लेन-देन को 5 सितम्बर 1988 से बेनामी लेन-देन प्रतिषेध अधिनियम 1988 के द्वारा अपराधिक बना दिया गया है। यदि कोई बेनामी लेन-देन करता है तो यह अपराध है और ऐसा करने वाले को तीन वर्ष तक की सजा और जुर्माने के दंड से दंडित किया जा सकता है।
इस तरह के लेन-देन के अपवाद भी हैं। जैसे, यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी या अविवाहित पुत्री के नाम से कोई संपत्ति खरीदता है और उस के मूल्य का भुगतान करता है तो इसे बेनामी लेन-देन की श्रेणी में नहीं माना जाएगा और यह अपराध नहीं होगा। किन्तु इस तरह क्रय की गई संपत्ति के बारे में यह धारणा की जाएगी कि वह पत्नी या पुत्री के लाभ के लिए खरीदी गई है। बाद में कीमत का भुगतान करने वाला पति या पिता उस संपत्ति पर इस आधार पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता कि उस का भुगतान उस के द्वारा किया गया था।